Chhapra News: छपरा के 159 प्राइवेट स्कूलों को फाइनल वॉर्निंग, अब 11 अप्रैल से सीधे होगा एक्शन
सारण जिले में बिना मान्यता के संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिले के 159 निजी विद्यालयों को 10 अप्रैल तक प्रस्वीकृति प्राप्त करने के लिए नोटिस भेजा गया है। निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए ई-संबंधन पोर्टल पर विद्यालय के संबंध में पूरी जानकारी अपलोड करनी होती है।
जागरण संवाददाता, छपरा। Chhapra News: सारण जिले के विभिन्न प्रखंडों में बिना मान्यता (प्रस्वीकृति) के संचालित निजी स्कूलों के विरुद्ध एक लाख रुपये तक जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग में शुरू कर दी है।
इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( समग्र शिक्षा अभियान) प्रियंका रानी ने जिले के 159 निजी विद्यालय को नोटिस भेज कर कहा है कि 10 अप्रैल तक अपने विद्यालय को प्रस्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई-संबंधन पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कराना सुनिश्चित करें।
निजी विद्यालय की प्रस्वीकृति के लिए इस संवर्धन पर आवेदन नहीं करने वाले दोषी व्यक्ति संस्था को एक लाख रूपये तक का जुर्माना किया जाय।
10-10 हजार जुर्माना वसूले जाएंगे
अथवा निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने पर प्रत्येक दिन के लिए 10-10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। बगैर प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों को बगल के सरकारी विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। डीपीओ (समग्र शिक्षा अभियान) ने इस संबंध में सभी बीईओ को निर्देश जारी किया है।
उसमें कहा है कि कोई भी विद्यालय जो सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना विद्यालय स्थापित अथवा संचालित नहीं कर सकेगा। इसका उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अंतर्गत दोषी व्यक्ति अथवा संस्था को एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।
किस प्रखंड में कितने निजी विद्यालयों को भेजा गया नोटिस
प्रखंड | विद्यालय की संख्या |
एकमा | 4 |
इसुआपुर | 2 |
बनियापुर | 14 |
मशरक | 11 |
परसा | 12 |
पानापुर | 9 |
सोनपुर | 5 |
दरियापुर | 8 |
छपरा | 18 |
तरैया | 18 |
जलालपुर | 13 |
अमनौर | 21 |
गड़खा | 9 |
लहलादपुर | 9 |
रिविलगंज | 5 |
दिघवारा | 1 |
10 अप्रैल तक के लिए मिला समय
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने प्रखंड अंतर्गत संचालित निजी स्कूलों की प्रस्वीकृति प्राप्ति के लिए आगामी 10 अप्रैल तक ई संवर्द्धन पोर्टल पर आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के बावजूद अगर किसी स्कूल के द्वारा प्रस्वीकृति के लिए पोर्टल पर आवेदन नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में वैसे निजी स्कूलों को चिन्हित कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।
उल्लेखनीय हो कि प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने कहा है कि बच्चों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के तहत निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति का प्रविधान किया गया है।
इसके तहत सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना निजी विद्यालयों की न स्थापना की जा सकती है और न ही संचालित किया जा सकता है। डीपीओ ने इसके पूर्व निजी विद्यालय के संचालकों को ई-संबंधन पोर्टल पर मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया था।
प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन संघ को भेजा गया पत्र
प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन संघ को पत्र भेज कर इन विद्यालयों को मान्यता के लिए आनलाइन आवेदन कराने को कहा गया है। निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए ई-संबंधन पोर्टल पर विद्यालय के संबंध में पूरी जानकारी अपलोड करनी होती है।
उसमें विद्यालय का नाम, पता, किस संस्था द्वारा संचालित हो रही, छात्र की संख्या, शिक्षक की संख्या, क्लासरूम की संख्या, शौचालय, की संख्या, खेल मैदान, विद्यालय की जमीन ,अपनी है या निजी आदि पूरी जानकारी अपलोड करनी होती है।
इसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी विद्यालय की जांच करते हैं। तब विद्यालय संचालन के लिए मान्यता दी जाती है। किसी भी बोर्ड से निबंधित विद्यालय को ई संवर्धन पर मान्यता के लिए आवेदन करना होता है।
Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली बार होगी इस विषय की पढ़ाई, शिक्षा विभाग का एलान
बिहार के CBSE स्कूल के लिए दिल्ली से जारी हुआ आदेश, 9वीं से 12वीं के इन छात्रों पर होगा एक्शन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।