सारण में शस्त्र लाइसेंस सत्यापन चुनाव 2025 के लिए अनिवार्य, समय पर सत्यापन नहीं तो होंगे रद्द
सारण जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण कराने हेतु लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक सभी थानों में सत्यापन होगा। चूक होने पर लाइसेंस रद्द कर हथियार जब्त किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों से समय पर सत्यापन कराने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। सारण में विधानसभा चुनाव-2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने लाइसेंसी हथियारों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। जिले के विभिन्न थानों में पहले ही कई चरणों में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के हथियार और कारतूसों का सत्यापन कराया जा चुका है। अब शेष बचे अनुज्ञप्तिधारियों के हथियारों का सत्यापन कराने के लिए प्रशासन ने नई तिथि घोषित की है।
22 सितंबर से आठ अक्टूबर 2025 तक सभी थानों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस अवधि में सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने थाने में उपस्थित होकर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की मौजूदगी में हथियार और कारतूस का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी तय अवधि में अपने हथियारों का सत्यापन कराने से चूकता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसी स्थिति में संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उसके पास मौजूद आग्नेयास्त्र को भी प्रशासन जब्त कर लेगा। जिला प्रशासन ने सभी अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे समय पर अपने लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके और चुनावी माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे।
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