यात्रीगण सावधान! ट्रेन में एक गलती पहुंचा देगी तीन साल के लिए जेल, जान लीजिए यह जरूरी नियम
ट्रेनों में चोरी-छिपे धूम्रपान करने वालों पर नकेल कसने के लिए बोगी में फायर डिटेक्शन अलार्म लगेगा। समस्तीपुर रेल मंडल से परिचालित होने वाली सभी एक्सप् ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर: ट्रेनों में चोरी-छिपे धूम्रपान करने वालों पर नकेल कसने के लिए बोगी में फायर डिटेक्शन अलार्म लगेगा। समस्तीपुर रेल मंडल से परिचालित होने वाली सभी एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों में इसे लैस किया जाएगा।
प्रथम चरण में सहरसा से नई दिल्ली के लिए परिचालित होने वाली वैशाली सुपरफास्ट और सहरसा से राजेंद्र के लिए परिचालित होने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के एसी बोगी में फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम से लैस कर दिया गया है।
इन ट्रेनों में भी फायर डिटेक्शन अलार्म लगेगा
इसके अलावा ट्रेन संख्या 22913-14 हमसफर एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15283-84 जानकी एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 14603-04 जनसाधारण एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 13205-06 जनहित एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 18625-26 कोसी एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 13163-64 हाटे बाजार एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15229-30 जनसाधारण एक्सप्रेस में लगाने की प्रक्रिया चल रही है।
ट्रेनों में 'नो-स्मोकिंग' नियम सख्ती से लागू किया जाएगा, रेल के माध्यम से ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्चे और स्टिकर का प्रयोग किया गया था।
इसके बाद भी लोग सिगरेट या बीड़ी का सेवन करना नहीं छोड़ रहे है। ट्रेनों में आग लगने के हादसों पर रोक लगाने के लिए नई योजना बनाई है। धुआं निकलते ही अलार्म बजने लगेगा। इसके बाद सायरन ऑफ करने पर ही अलार्म की आवाज बंद होगी। इससे अगलगी पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी।
तीन साल की हो सकती है सजा
रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है। इसके तहत दोषियों को तीन साल जेल या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है।
पैसेंजर, डीएमयू और मेमू में लगेगा अग्निशमन यंत्र
समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत परिचालित होने वाली पैसेंजर, डीएमयू और मेमू ट्रेन की बोगी में अग्निशमन यंत्र लगाया जाएगा। इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। प्रत्येक कोच में शौचालय के पास दो यंत्र लगेंगे।
मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना अपराध है। इसके लिए रेलवे की ओर से लगातार यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ट्रेनों में फायर डिटेक्शन अलार्म लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

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