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    समस्तीपुर में प्रधानाध्यापक निलंबित, एक गलती से अब खतरे में पड़ी नौकरी; शिक्षा विभाग तक पहुंची रिपोर्ट

    बिहार शिक्षा विभाग ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्रीपुर मौआन के प्रभारी प्रधानाध्यापक अविनाश झा को निलंबित कर दिया है। उन पर सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध कार्य करने विभागीय आदेश की अवहेलना वित्तीय अनियमितता अनुशासनहीनता एवं मनमानेपन के आरोप हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक को कई बार चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने सुधार नहीं किया जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है।

    By Prakash Kumar Edited By: Mukul Kumar Updated: Wed, 01 Jan 2025 05:40 PM (IST)
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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। सिंघिया प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध कार्य करने, विभागीय आदेश की अवहेलना, वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता एवं मनमानेपन के आरोप में उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्रीपुर मौआन के प्रभारी प्रधानाध्यापक अविनाश झा को निलंबित कर दिया।

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    प्रभारी प्रधानाध्यापक को विद्यालय का प्रभार वरीय शिक्षक को दिए जाने का आदेश लगातार दिया जा रहा था। इसके बाद भी श्री झा वरीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रभार नहीं दे रहे थे। विद्यालय का संचालन भी सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा था।

    निलंबन कार्रवाई की सूचना बीडीओ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी। प्रभारी प्रधानाध्यापक पर प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में 31 दिसंबर को प्रखंड प्रमुख सह प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई थी।

    बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में कार्रवाई की गई। श्री झा का मुख्यालय संकुल संसाधन केंद्र वसुआ अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कविलासी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

    डीईओ की अनुशंसा पर हुई कार्रवाई

    • प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने पूर्व में उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्रीपुर मौआन द्वारा वरीय शिक्षक को प्रभार हस्तगत कराने का आदेश दिया था।
    • प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बार-बार स्मारित किए जाने के बाद भी प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय का प्रभार नहीं दिया जा रहा था।
    • इसके साथ ही विद्यालय का संचालन भी सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पूरे मामले से अवगत करा दिया।
    • रिपोर्ट में बताया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के मनमानी अड़ियल रवैया के कारण विद्यालय व्यवस्था पूर्णत: बाधित है।
    • इनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना से यह स्पष्ट होता है कि इन्हें विद्यालय से काेई लेना देना नहीं है।
    • इसको लेकर प्रपत्र क गठित करते हुए निलंबन करने का अनुरोध किया गया था। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की थी।

    निगरानी ने फर्जी महिला शिक्षक पर दर्ज कराई प्राथमिकी

    उधर, चकिया में निगरानी अन्वेषण विभाग ने थाना क्षेत्र के एक फर्जी शिक्षिका के खिलाफ नववर्ष के अवसर पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    फर्जी शिक्षिका पिंकी कुमारी पिता रामनंदन राम पति रानू पासवान कल्याणपुर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बांसघाट पासवान टोला में पदस्थापित हैं और केसरिया थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी है।

    चकिया थाना क्षेत्र में उक्त स्कूल में पदस्थापित होने के कारण यहां प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही निगरानी जांच में उक्त शिक्षिका का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी बीईटीईटी का रिजल्ट कार्ड फर्जी पाया गया है।

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सत्यापन के बाद रिजल्ट कार्ड फर्जी पाए जाने पर निगरानी डीएसपी राजेश कुमार के आवेदन पर उक्त शिक्षिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    फर्जी रिजल्ट कार्ड के आधार पर वर्ष 2015 में उक्त शिक्षिका ने बांसघाट पंचायत नियोजन इकाई द्वारा जारी नियोजन पत्र के आधार पर गत नौ वर्ष से नौकरी कर रही थी।

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