Bihar Bhumi: जमीन विवाद मामले में CO और थानाध्यक्ष करेंगे संयुक्त निरीक्षण, भू-समाधान पोर्टल में होगा सुधार
भूमि विवादों को तेजी से निपटाने के लिए राजस्व विभाग ने कई फैसले लिए हैं। जनता दरबार में आने वाले मामलों का निरीक्षण अब सीओ और थानाध्यक्ष मिलकर करेंगे। हल्का कर्मचारी और थानाध्यक्ष की मौजूदगी जरूरी होगी। भू-समाधान पोर्टल को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि लोग आसानी से आवेदन कर सकें और पूरी जानकारी पा सकें।
संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। भू-विवाद के त्वरित निष्पादन एवं भू-माफिया पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई निर्णय लिए हैं। इसमें जमीन विवाद मामले जनता दरबार में आने के बाद स्थलीय निरीक्षण संयुक्त रूप से सीओ और थाना अध्यक्ष को किए जाने का भी निर्देश है।
अलग-अलग निरीक्षण से परस्पर विरोधी रिपोर्ट सामने आने की बात कही गई है। जनता दरबार में हल्का कर्मचारी की मौजूदगी आवश्यक है। थाना स्तर से थानाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जमीन विवाद में शांति भंग होने की आशंका रहती है।
इसे देखते हुए इन मामलों की तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी के यहां भेजने का प्रावधान किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम का मामला बनता है तो इसे डीसीएलआर के पास भेजा जाएगा।
पोर्टल में विभाग की ओर से किया जा रहा सुधार
जमीन विवाद को लेकर जनता दरबार के आवेदन आमलोग खुद से अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए भू-समाधान पोर्टल में कुछ सुधार किए जा रहे हैं। इससे इसका प्रभावी उपयोग हो सकेगा।
इसके अलावा पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में वरीय पदाधिकारियों, थाना, अनुमंडल, अंचल एवं राज्य स्तर पर कोई आवेदन मिलने पर इसे शनिवारीय बैठक के लिए भेज दिया जाएगा।
एनआईसी के स्तर से पोर्टल को अपग्रेट करने का प्रस्ताव बनाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सहमति के बाद पोर्टल को अपग्रेड करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि इसके बाद आम लोगों को सुविधा मिल सके और वो पूरी जानकारी ले सकें।
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