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    Bihar Smart Bijli Meter: ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, तुरंत कट जाएगी घर की बिजली; फिर...

    Updated: Mon, 20 May 2024 06:10 PM (IST)

    Bihar Bijli Meter News स्मार्ट मीटर प्रीपेड में पैसा समाप्त होने पर स्वतः बिजली कट जाएगी। उपभोक्ताओं को इसके लिए बिजली कंपनी को नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं को इसके लिए स्वयं जागरूक होना होगा ताकि मीटर का पैसा समाप्त नहीं हो। अगर उपभोक्ता ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से इनकार किया तो भी घर की बिजली कट जाएगी।

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    ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, तुरंत कट जाएगी घर की बिजली; फिर...

    संवाद सूत्र, संझौली (रोहतास)। सभी विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। जो उपभोक्ता मीटर लगाने का विरोध करेंगे, उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राज कुमार ने कहा कि उपभोक्ता द्वारा बिजली के काम में बाधा पहुंचाने पर भी कनेक्शन काटा जा सकता है।

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    उन्होंने बताया कि बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। कंपनी को नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

    स्मार्ट मीटर प्रीपेड में पैसा समाप्त होने पर स्वतः बिजली कट जाएगी। उपभोक्ताओं को इसके लिए बिजली कंपनी को नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं को इसके लिए स्वयं जागरूक होना होगा, ताकि मीटर का पैसा समाप्त नहीं हो।

    एसडीओ के अनुसार संझौली में कुल 9413 उपभोक्ता हैं, जिनके घरों ने स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। इसके अलावा दिनारा में 15565, दावथ में 11003 व सूर्यपुरा में 8085 व उपभोक्ता हैं। अभी शहरी क्षेत्रों में मीटर लगाए जा रहे हैं। अब ग्रामीण इलाके में भी मीटर लगने का काम शुरू है। स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे बिजली चोरी को रोकना और राजस्व घाटे से निजात पाना उद्देश्य है।

    संझौली: 30 मई तक शिविर में सुधार होंगे गलत बिल

    दोषपूर्ण विद्युत विपत्र सुधार करने व मीटर संबंधी शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर से 30 मई तक शिविर का आयोजन किया गया है। विद्युत विपत्र में त्रुटि मुख्य रूप से गलत रीडिंग, एकमुश्त रीडिंग, गलत औसत, खराब मीटर व अन्य कारणों से होती है, जिससे उपभोक्ता चाहकर भी विपत्र का भुगतान नहीं कर पाते हैं।

    विभाग के एसडीओ राजकुमार के अनुसार शिविर में प्राप्त शिकायत के संबंध में यह प्रयास है कि स्थल पर ही अधिकाधिक नियमानुसार सुधार करें। जिसका सुधार कैंप स्थल पर संभव नहीं है, उनका विपत्र निरीक्षण के पश्चात अधिकतम सात दिनों के अंदर सुधार करते हुए उपभोक्ता को हस्तगत करा दिया जाएगा।

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