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    Bihar Crime: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा; लगा इतने का अर्थदंड

    By Vikas KUMAR Gupta Edited By: Mukul Kumar
    Updated: Wed, 31 Jan 2024 06:02 PM (IST)

    नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उसपर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजायाफ्ता मंजीत राय कथराई गांव का निवासी है। विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि चार सितंबर 2022 को कोचस थाना क्षेत्र के एक गांव में मंजीत राय ने शादी का झांसा देते दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रोहतास के अपर सत्र न्यायाधीश नौ सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम दिपांशु श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए आरोपित को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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    सजायाफ्ता मंजीत राय कोचस थाना क्षेत्र के कथराई गांव का निवासी है। विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि चार सितंबर 2022 को कोचस थाना क्षेत्र के एक गांव में मंजीत राय ने शादी का झांसा देते हुए बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

    अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को आइपीसी व पाक्सो अधिनियम की विभिन्न धारा में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।

    दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

    इसके अलावा, सासाराम में जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर सत्र न्यायाधीश नवम दीपांशु श्रीवास्तव के न्यायालय ने दहेज हत्या से जुड़े 6 साल पुराने एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त पति सुनील कुमार निवासी राघोडीहरा, सुर्यपुरा को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं।

    मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि उक्त घटना 6 साल पूर्व 5 जुलाई 2018 को सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा गांव में घटी थी। मामले की प्राथमिकी सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या में दर्ज हुई थी।

    इस मामले की प्राथमिक की मृतका के पिता मनोज सिंह निवासी धनकाढ़ा,सासाराम मुफस्सिल ने दर्ज कराई थी। सूचक की पुत्री पूजा कुमारी की शादी अभियुक्त से 6 साल पूर्व 25 जून 2018 को हुई थी शादी के बाद से ही पूजा के पति एवं ससुराल वाले मिलकर उससे दहेज में आल्टो गाड़ी के लिए प्रताड़ित करते थे।

    इसी क्रम में घटना तिथि 5 जुलाई 2018 को अभियुक्त सुनील कुमार ने अपने वर्तमान घर बेदा,सासाराम में पूजा की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दहेज हत्या से जुड़ी धारा 304 बी भारतीय दंड विधान के तहत उक्त सजा सुनाई है।

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