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    Bihar Politics: जदयू नेता को पेशाब पिलाने के मामले में राजद विधायक की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने उठाया बड़ा कदम

    Updated: Fri, 14 Feb 2025 08:20 PM (IST)

    पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र में राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के आवास पर जदयू नेता रेहान फैजल को बंधक बनाकर पीटने के मामले में एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने विधायक समेत छह आरोपितों के खिलाफ वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन किया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि इस मामले की हर स्तर से जांच होगी।

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    जेडीयू नेता की पिटाई मामले में आरजेडी नेता की बढ़ी मुश्किलें (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Bihar Political News Today: पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में बायसी के राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के आवास पर जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फैजल को बंधक बनाकर पीटे जाने व पानी मांगने पर पेशाब पिलाने के मामले में पुलिस कार्रवाई आरंभ हो गई है। बायसी थाना में दर्ज इस मामले में पुलिस ने नामजद राजद विधायक समेत सभी छह आरोपितों के

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    खिलाफ वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन कर दिया है। इधर दर्ज प्राथमिकी में आरंभिक जांच के आधार पर अपहरण की धारा भी जुट गई है। इधर पीटकर हाथ-पैर तोड़े जाने के कारण जदयू नेता अब भी अस्पताल में इलाजरत है।

    दर्ज प्राथमिकी में जदयू नेता ने यह आरोप लगाया है कि बुधवार की शाम विधायक के कहने पर कुछ समर्थकों ने उन्हें बैरिया बाजार से अगवा कर आवास पर लेकर चले गए और घर में बंधक बनाकर बेंत व बाइक के साकर से जमकर पिटाई की। इसमें उनका हाथ व पैर की हड्डी टूट गई।

    पानी मांगने पर आरोपितों ने पेशाब पिला दिया

    पानी मांगने पर आरोपितों ने पेशाब पिला दिया। पीड़ित ने प्राथमिकी में यह भी कहा है कि चाकू गोद कर उन्हें जान से मारने की तैयारी थी, लेकिन ऐन मौके पर स्वजनों व ग्रामीणों के पहुंच जाने से उनकी जान बच सकी और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    महिला की जमीन पर भी गलत तरीके से कर लिया कब्जा

    दर्ज प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि विधायक ने बैरिया में चंपादेवी नामक महिला की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। वे इस मामले में पीड़िता का मदद कर रहे थे। साथ ही विधायक ने अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम से मनरेगा का जाब कार्ड बनवा रखा है।

    इसका भी वे विरोध कर रहे थे और उसी आक्रोश में इस घटना को अंजाम दिया गया। प्राथमिकी में विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के साथ-साथ सैकुउद्दीन, सैयद गुलाम गौस, सैयद हसनैन, सैयद गुलाम रसूल व मु.दस्तगार आरोपित बनाए गए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस को वारंट मिलने का इंतजार है। इसके लिए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरु हो जाएगी।

    राजद विधायक रुकनुद्दीन के खिलाफ पूर्व से दर्ज हैं सात मामले

    बायसी के राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के खिलाफ दर्ज यह पहला मामला नहीं है। उनके खिलाफ पूर्व से भी कुल सात मामले दर्ज हैं। उपरोक्त सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें चार मामले बायसी थाना में ही दर्ज है। इसके अलावा एक मामला डगरुआ थाना, एक शहर के खजांची हाट थाना व एक मामला किशनगंज जिले के किशनगंज थाना में दर्ज है।

    उनके खिलाफ पहला मामला सन 2005 में बायसी थाना में धारा 143, 188 व 290 के तहत दर्ज हुआ था। वर्ष 2006 में बायसी थाना में ही भादवि की धारा 147, 447, 448, 149, 353, 427 व 379 के तहत दर्ज हुआ था। वर्ष 2008 में बायसी थाना में उनके खिलाफ 147, 148, 149, 504, 323, 342, 452, 511, 109, 114 एवं 504 के तहत मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2015 में भी बायसी थाना में धारा 188 के तहत मामला दर्ज हुआ था।

    इसी वर्ष डगरुआ थाना में भी धारा 188 के तहत मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2015 में ही शहर के खजांची हाट थाना में धारा 406, 420, 379, 467, 458 व 471 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसी तरह किशनगंज थाना में वर्ष 2020 में धारा 188, 269 व 270 के तहत मामला दर्ज हुआ था।

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