Purnia News: अब बिना काम के थाना जाने वाले हो जाएं सावधान, रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा नाम और पता
Purnia News मुफस्सिल थानापूर्णिया में अब बिना काम के आने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। बिना उद्देश्य आने वालों को अब थाना परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। थाना में प्रवेश करने से पहले आगंतुकों को रजिस्टर में नाम पता मोबाइल नंबर और आने का कारण दर्ज करना होगा। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार थानेदार विजिटर रजिस्टर की समीक्षा करेंगे और लापरवाही पर कार्रवाई होगी।

संवाद सूत्र, पूर्णिया पूर्व (पूर्णिया)। Purnia News: पूर्णिया मुफस्सिल थाना में अब बिना उद्देश्य के आने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। थाना में प्रवेश से पहले आगंतुकों को रजिस्टर में नाम, पता, मोबाइल नंबर और आने का कारण दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।
अब थाना में एक अधिकारी इसी काम के लिए लगा दिए गए हैं। मुफस्सिल थानाध्यक्ष उत्तम कुमार ने बताया कि हर आने-जाने वाले व्यक्ति से यह जानकारी ली जा रही है। बिना उद्देश्य आने वालों को अब थाना परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। थाना परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
वरीय पुलिस पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी फुटेज से आगंतुक रजिस्टर का भी मिलान करेंगे। डीजीपी विनय कुमार ने कुछ दिन पहले ही आदेश जारी कर कहा था कि बिना कारण थाना आने वालों पर रोक लगाई जाए। आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
बताते चलें कि थानों में एक ही व्यक्ति बार-बार आता है। उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। ऐसे लोग थाने के दलाल माने जाते हैं। इनसे पुलिस की छवि खराब होती है। ऐसे लोगों से सांठगांठ रखने वाले थाना के अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश है कि अब हर थाने में विजिटर रजिस्टर (आगंतुक पंजी) का संधारण होगा। प्रतिदिन थानेदार उसकी समीक्षा करेंगे।
किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। एसपी व डीएसपी भी खुद समय-समय पर थाना पहुंचकर विजिटर रजिस्टर का अवलोकन करेंगे। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। वहीं थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि थानों में जो भी फरियादी जायेंगे उस रजिस्टर में उनका नाम-पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें। यह भी अंकित करें कि वे किस काम के लिए आये हैं।
उन्होंने थानेदारों को पुलिसिग के साथ-साथ आम लोगों से अच्छे से व्यवहार करने का भी निर्देश दिया है। यह भी निर्देश दिया कि अगर पीड़ितों को बार-बार थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा तो शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जनता के प्रति संवेदनशील होने की नसीहत भी दी गई। उन्होंने किसी भी प्राथमिकी के बाद दो माह के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया है।
अब देखना यह है कि आखिर यह काम कितने दिनों तक चल पाता है और कितनों पर कार्रवाई होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं लोगों का कहना है कि यह नियम तो सही बनाया गया है, लेकिन क्या थाने में पहुंचने वाले हर शख्स का पंजी में नाम दर्ज कर पाना संभव हो पायेगा।
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