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    Bihar Bhumi: भवानीपुर सीओ, आरओ और हल्का कर्मचारी पर गिरी कार्रवाई की गाज; आयुक्त ने लिया एक्शन

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 06:19 PM (IST)

    पूर्णिया जिले के भवानीपुर अंचल कार्यालय में जमीन विवादों में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी और हल्का कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। आयुक्त ने अपर समाहर्ता को जांच कर दो सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। भवानीपुर अंचल कार्यालय पहले से ही जमीन विवादों के लिए चर्चित रहा है।

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    भवानीपुर के सीओ, आरओ व हल्का कर्मचारी पर गिरी कार्रवाई की गाज

    राजीव कुमार, पूर्णिया। जिले के अंचलों में किस तरह से जमीन विवाद संबंधी मामलों में नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है, इसका ताजा मामला भवानीपुर अंचल कार्यालय में पकड़ में आया है। यह मामला तब पकड़ में आया जब जमीन संबंधी विवाद को निपटाने के लिए मामला पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त के अपीलीय प्राधिकार में पहुंचा।

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    इस मामले की सुनवाई के बाद प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने जो फैसला दिया है, उसने भवामीपुर अंचल कार्यालय में फैली कुव्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस मामले में आयुक्त पूर्णिया ने भवानीपुर के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं हल्का कर्मचारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश पूर्णिया के अपर समाहर्ता को दिया है।

    आयुक्त ने यह भी कहा है कि इस मामले में भवानीपुर के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं हल्का कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी, इसकी दो सप्ताह में रिपोर्ट आयुक्त पूर्णिया को सौंपी जाए। इसके अलावा आयुक्त ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया है कि वे खुद भवानीपुर अंचल कार्यालय की जाकर जांच करें।

    इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा के पत्रांक-2852, दिनांक-01.09.2025 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया है कि जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-100/15-16 में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं पाया गया कि जमाबंदी संख्या-1829 से रकवा खारिज किया जाना है।

    इस कारण बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना के आदेश 540/2014 के आलोक में आवेदक वाजेश उर्फ ओम कुमार का दावा सही प्रतीत होता है।

    आयुक्त ने अपने निर्देश में कहा है कि अभिलेख तथा प्राप्त प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया। इसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि अंचल कार्यालय, भवानीपुर के स्तर से न सिर्फ बिहार भूमि न्यायाधिकरण के आदेश की अवहेलना की गई है अपितु इस अपीलवाद की सुनवाई प्रक्रियाधीन रहने के दौरान अपनी गलती सुधार करने के बजाय भ्रामक प्रतिवेदन दिया गया।

    बिहार भूमि न्यायाधिकरण के आदेश की अवहेलना करते हुए परिवादी के जमाबंदी में से रकवा को घटा कर शून्य कर देना तथा अपीलवाद में भ्रामक प्रतिवेदन देना हल्का कर्मचारी सहित अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी के गलत कार्यकलाप का एक नमूना है। इस प्रकार का कार्यकलाप इनके संदिग्ध आचरण का परिचायक है।

    इस कारण ऐसे पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध कठोर कारवाई आवश्यक है। आयुक्त ने इस मामले के सभी कागजात अपर समाहर्ता, पूर्णिया को भेजते हुए निर्देश दिया है कि भवानीपुर अंचल के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी तथा संबंधित हल्का कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस मामले में दो सप्ताह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। साथ ही अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के माध्यम से भवानीपुर अंचल का विधिवत निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।

    जमीन विवाद के मामलों में भवानीपुर अंचल पूर्व से रहा है चर्चित

    जमीन विवाद के मामलों में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर काम करने के लिए भवानीपुर अंचल कार्यालय पूर्व से चर्चित रहा है। यहां पैसे और पहुंच के बल पर कई मामलों में एकतरफा फैसले की बात कई बार सूर्खियों में रही है।

    हाल के महीनों में भवानीपुर अंचल कार्यालय में पैसे के बिना कोई कार्य नहीं किए जाने का आरोप पीड़ितों ने लगाया है। पीड़ितों की शिकायत रही है कि हल्का कर्मचारी पैसे के बल पर ही कोई काम करते हैं। जब उनकी शिकायत कहीं की जाती है तो किसी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाती है।

    भवानीपुर के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं हल्का कर्मचारी के विरुद्ध भ्रामक रिपोर्ट सौंपने के मामले में कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश पूर्णिया के अपर समाहर्ता को दिया गया है। इस मामले में दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। - राजेश कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया

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