Free Electricity in Bihar: 30 दिनों में इस तरह होगी 125 यूनिट फ्री बिजली की गणना, यहां समझें पूरा गुणा-गणित
Bihar Free Electricity Scheme 2025 बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस बारे में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता ने हर संशय को दूर किया है। राज्य सरकार के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क फिक्सड चार्ज और बिजली शुल्क शामिल है।

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Free Electricity in Bihar राज्य सरकार द्वारा सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा पर सोमवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता, पूर्णिया अंचल ने हर संशय को दूर किया। अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर कुमार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के विस्तार पर अपनी बातें रखी।
अधीक्षण अभियंता ने पत्रकारों को बताया कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क, फिक्सड चार्ज और बिजली शुल्क तीनों शामिल है। उनके द्वारा उदाहरण के तौर पर बताया गया कि यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट उपयोग करता है तो पहले 125 यूनिट पूरी तरह मुफ्त होंगे।
अतिरिक्त एक यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। साथ ही इस एक यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिया जाएगा एवं फिक्स्ड चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार का 75 फीसद दोनों में से जो अधिक हो, पूरे विपत्रित अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर तथा स्वीकृति भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह अधिक्य भार शुल्क भारित होगा।
उनके द्वारा बताया गया कि छूट के लिए 125 यूनिट की गणना के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि मासिक खपत यूनिट की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाती है। जैसे किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिनों की है तथा उनका खपत 40 दिनों में 200 यूनिट होता है तो (125 गुणा 40) में तीस से भाग देकर इस छूट का लाभ दिया जाएगा।
उनको वर्तमान विपत्र में 167 यूनिट पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। शेष 33 यूनिट खपत की गणना नियमानुसार की जाएगी। यदि किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 25 दिनों की है और उनका खपत 25 दिनों में 125 यूनिट होता है, तो (125गुणा 25) में तीस से भाग देकर उनको वर्तमान विपत्र में 104 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा। शेष 21 यूनिट खपत की गणना नियमानुसार की जाएगी।यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपभोग करते हैं तभी भी राज्य सरकार की मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना लागू रहेगी।
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