यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'शराब के साथ हाजमोला क्यों जब्त की', हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब
Patna High Court News न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सुमित शुक्ला की रिट याचिका ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने शराब की खेप के साथ हाजमोला जब्त करने के मामले पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सुमित शुक्ला की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हिदायत दी कि यदि अगली तारीख तक सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब नही मिला तो कोर्ट, मुजफ्फरपुर पुलिस या आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारी को तलब करेगी।
शराब के साथ हाजमोला जब्त की
याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद से हाजमोला के सीलबंद कार्टून की बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर ट्रांसपोर्ट किया था। कथित रूप से उन कार्टून की खेप से शराब के बोतल भी मिली। इस आधार पर मोतीपुर थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई और शराब के साथ साथ हाजमोला को भी जब्त कर लिया गया।
सुमित ने मुजफ्फरपुर के आबकारी अधीक्षक एवं जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन देकर हाजमोला के बंद डब्बों को छुड़ाने का आग्रह किया था, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी ।
