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    Bihar News: वेरिफिकेशन के बाद चुनाव आयोग का नया आदेश, करना होगा ये काम वरना वोटर लिस्ट से हट जाएगा नाम

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 04 Aug 2025 09:15 AM (IST)

    पटना में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने उन सभी मतदाताओं से दस्तावेज़ जमा करने को कहा है जिन्होंने पहले केवल गणना प्रपत्र जमा किए थे। शहरी क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं की संख्या अधिक है। 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है अन्यथा नाम हटाया जा सकता है।

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    चुनाव आयोग ने उन सभी मतदाताओं से दस्तावेज जमा करने को कहा है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। सघन पुनरीक्षण के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद विलोपित नामों को जोड़ने व संशोधन करने के अलावा गणना प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सभी लोगों को दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

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    जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिन लोगों ने आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा नहीं किए थे, वे अब अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) या विशेष कैंप में जमा कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने अपील की है कि मतदाता दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान अपने प्रमाण पत्र जमा कर दें, ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

    जिले में एक लाख 37 हजार नौ लोगों ने स्वयं ऑनलाइन या ऑफलाइन गणना प्रपत्र जमा किए थे। वहीं 45 लाख 14 हजार 974 मतदाताओं ने बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र जमा किए थे। शुरुआत में अधिकांश लोगों ने आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन जमा किए थे। बाद में इसमें तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने प्रमाण पत्र जमा करने के बाद गणना प्रपत्र जमा करने की अनुमति दी।

    इसके बाद अधिकांश लोगों ने सिर्फ गणना प्रपत्र ही जमा किए थे। अब इन लोगों से जरूरी प्रमाण पत्र जमा करने को कहा जा रहा है अन्यथा उनका नाम अंतिम सूची से हटा दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के ऐसे मतदाता अधिक हैं, जिन्होंने बिना दस्तावेज के मतगणना प्रपत्र जमा किया है। दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर और पटना सिटी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे मामले सबसे अधिक हैं। जबकि, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश मतदाताओं ने आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन किया था।

    आपको बता दें कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में थे, उन्हें किसी भी तरह के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सत्यापन प्रपत्र भर दिया है, तो उनका नाम बिना कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र जमा किए अंतिम सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

    कोई एक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य

    • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
    • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र।
    • केंद्र-राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी-पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश।
    • 1 जुलाई 1987 से पहले किसी बैंक, डाकघर, एलआईसी या अन्य सरकारी संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विवरण।
    • परिवार रजिस्टर।
    • भूमि-मकान आवंटन प्रमाण पत्र।