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    मासूम छात्र की मौत मामले में परिवहन विभाग का सख्त, प्राइवेट स्कूलों पर होगा एक्शन

    Updated: Mon, 01 Sep 2025 01:30 PM (IST)

    जहानाबाद में एक दर्दनाक घटना में एक छह वर्षीय छात्र की स्कूल बस से गिरने के बाद मौत हो गई। प्रारंभिक जांच से पता चला कि दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई। बस का फिटनेस प्रमाण पत्र फरवरी 2024 में समाप्त हो गया था फिर भी इसका संचालन किया जा रहा था।

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    मासूम छात्र की मौत के मामले में परिवहन विभाग का सख्त एक्शन

    राज्य ब्यूरो, पटना। जहानाबाद में 28 अगस्त को एक छह वर्षीय छात्र की मौत उस समय हो गई, जब वह स्कूल बस से गिरकर उसकी चपेट में आ गया । प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि हादसा चालक की लापरवाही के कारण हुआ।

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    जिस बस से यह हादसा हुआ, उसका फिटनेस प्रमाण पत्र फरवरी 2024 में ही समाप्त हो चुका था। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा कोई फिटनेस प्रमाण जारी नहीं किया गया था। बावजूद वाहन का संचालन किया जा रहा था। 

    घटना के बाद परिवहन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया है। साथ ही जहानाबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक (एमवीआइ) को निर्देश दिया गया है कि वे मोटरयान अधिनियम (एमवी एक्ट) एवं अन्य संबंधित कानूनी प्रविधानों के तहत स्कूल प्रशासन, वाहन स्वामी, वाहन चालक और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।

    विभाग के अनुसार बस की जांच में कई गंभीर खामियां पाई गई। वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र फरवरी 2024 में ही समाप्त हो चुका था, जिसके बावजूद इसका संचालन किया जा रहा था।

    चालक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया और साथ ही वाहन का बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) तथा अन्य आवश्यक कागजात भी उपलब्ध नहीं थे।

    जांच में यह भी पुष्टि हुई कि चालक खतरनाक और लापरवाह तरीके से वाहन चला रहा था, जिससे सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ा। वाहन ने सड़क सुरक्षा मानकों और प्रदूषण मानकों का भी उल्लंघन किया। इन सभी गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए वाहन का चालान काटा गया है।

    जिले के सभी निजी स्कूल जांच के घेरे में

    परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है सभी स्कूल वाहनों की जांच की जाए। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वाहन को स्कूली बच्चों के परिवहन में तभी लगाया जाएगा, जब वह सरकार और विभाग द्वारा तय किए गए सुरक्षा मानकों को पूरा करता हो।

    ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्कूली वाहनों के पास परिवहन से संबंधित जरूरी कागजात (फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वैध परमिट) हों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हो।

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