Nitish Kumar: अब नीतीश सरकार क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मांग लिया जवाब
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया। एनजीओ ने गत 19 जनवरी के पटना हाई कोर्ट के आदेश के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पटना हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि सरकार राज्य में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है।

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में राज्य के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति का आरोप लगाया गया है और स्कूलों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया। एनजीओ ने गत 19 जनवरी के पटना हाई कोर्ट के आदेश के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
पटना हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि सरकार राज्य में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। याचिकाकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर निर्देश देने पर विचार नहीं किया जा सकता है और याचिका खारिज की जाती है।
एनजीओ ने वैशाली जिले के सरकारी स्कूल की छात्राओं द्वारा स्कूल में खराब स्थिति होने पर राज्य के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के प्रसारित वीडियो पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में दावा किया गया कि एनजीओ द्वारा किए गए सर्वे में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी मिली है।
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