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    Sand Mining In Bihar: बालू घाट की नीलामी मिलते ही पांच दिन में जमा होगी 25 प्रतिशत राशि, ACS मिहिर कुमार ने दिए निर्देश

    Updated: Tue, 14 May 2024 08:28 PM (IST)

    विभाग के आदेश के अनुसार नीलामी के बाद स्वीकृति आदेश प्राप्त करने और एकरारनामा करने में जानबूझकर अनावश्यक विलंब किया जाता है। इस समस्या से मुक्ति के लिए विभाग ने प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। आदेश के अनुसार नीलामी होने के बाद बोली लगाने वाले सफल डाक वक्ता को उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत पैसा पांच दिनों के अंदर विभाग में जमा करना होगा।

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    बालू घाट की नीलामी मिलते ही पांच दिन में जमा होगी 25 प्रतिशत राशि, ACS मिहिर कुमार ने दिए निर्देश

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Sand Mining News राज्य में बालू घाटों की नीलामी और नीलामी प्राप्त होने के बाद खनन में होने वाले अनावश्यक विलंब से निपटने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग सख्त हो गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह के एक निर्देश के बाद बोली लगाने और सुरक्षा राशि जमा करने से लेकर खनन की सैद्धांतिक स्वीकृति देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है।

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    इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। विभाग के आदेश के अनुसार, नीलामी के बाद स्वीकृति आदेश प्राप्त करने और एकरारनामा करने में जानबूझकर अनावश्यक विलंब किया जाता है। इस समस्या से मुक्ति के लिए विभाग ने प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है।

    आदेश के अनुसार, नीलामी होने के बाद बोली लगाने वाले सफल डाक वक्ता को उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत पैसा पांच दिनों के अंदर विभाग में जमा करना होगा। सिक्योरिटी मनी का 25 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होते ही स्वीकृति पदाधिकारी को तीन दिन के अंदर सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी करना होगा।

    सैद्धांतिक स्वीकृति मिलते ही संबंधित पट्टाधारी को 15 दिन के अंदर खनन योजना तैयार कर सुपुर्द करनी होगी। जिसका निपटारा विभाग को सात दिनों के अंदर करना होगा। यह स्वीकृति मिलते ही 15 दिनों के अंदर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद सात दिनों के अंदर प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को आवेदन समर्पित करना होगा।

    प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की अनुमति मिलने के तीन दिनों के बाद पहली किस्त का भुगतान बंदोबस्तधारी को करना होगा। इसके पश्चात एकरारनामा होगा और तीन दिनों के अंदर खनन की अनुमति दी जाएगी।

    विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि यदि इस निर्धारित समय सीमा का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में नियमों का पालन करते हुए घाट की बोली लगाने वाले बंदोबस्तधारी की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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