Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: बिहार के रियल एस्टेट बिजनेस पर आतंकी साये का अलर्ट, रेरा ने बिल्डरों व निवेशकों को किया सतर्क

    By Jagran NewsEdited By: Mohit Tripathi
    Updated: Thu, 26 Oct 2023 10:38 PM (IST)

    रेरा ने रियल राज्य के एस्टेट बिजनेस में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग होने की आशंका लेकर अलर्ट जारी किया है। रेरा ने इसे लेकर प्रमोटर बिल्डर और निवेशकों को सतर्क किया है। साथ ही इस तरह की कोई सूचना मिलने पर तत्काल जानकारी देने का निर्देश दिया है। रेरा के मुताबिक विदेशी करेंसी में दस लाख या अधिक का नकद भुगतान करने पर भी प्राधिकार को जानकारी देनी होगी।

    Hero Image
    रेरा ने राज्य के रियल एस्टेट में आतंकी फंडिंग को लेकर जारी किया अलर्ट। (सांकेतिक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के रियल एस्टेट बिजनेस में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग होने की आशंका लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने इसे लेकर प्रमोटर, बिल्डर और निवेशकों को सतर्क किया है। इसके साथ ही, इस तरह की कोई सूचना मिलने पर तत्काल जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार रेरा के अनुसार, रियल एस्टेट सेक्टर में होने वाले निवेश में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण की आशंका जताई गई है।

    रेरा ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमस (सीबीआईसी) के डीजी (ऑडिट) द्वारा जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने पर तत्काल सीबीआईसी को सूचित करें।

    आतंकी संगठन के निवेश के बारे में मांगी जानकारी

    चेतावनी देने के साथ ही, रेरा ने यूएपीए एक्ट के तहत प्रतिबंधित आतंकी और आतंकी संगठनों के बिहार में निवेश के संबंध में भी जानकारी भी मांगी है।

    इनके नाम हरविंदर सिंह संधु उर्फ रिंदा, खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) और जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) और इसके अन्य रूप और फ्रंट संगठन शामिल हैं।

    20 लाख से अधिक के टर्नओवर का रखें रिकॉर्ड

    बिहार रेरा ने कहा है कि नियमों के अनुसार, 20 लाख रुपये या उससे अधिक के सालाना टर्नओवर वाले सभी प्रॉपर्टी डीलर, मिडिलमैन या ब्रोकर को अपने माध्यम से होने वाले सभी लेन-देन का रिकार्ड रखना अनिवार्य है।

    व्यक्तिगत खरीदार होने पर उनकी वैधानिक आईडी व स्थायी पता से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जबकि कंपनी होने की स्थिति में कंपनी के बैंक खाता संचालकों के दस्तावेज, पैन कार्ड, टेलीफोन बिल व पार्टनरशिप निबंधन प्रमाण पत्र आदि लिया जाना अत्यंत जरूरी है।

    विदेशी करेंसी में दस लाख रुपये या उससे अधिक नकद भुगतान किये जाने पर भी प्राधिकार को जानकारी देनी होगी।

    यह भी पढ़ें: Bihar: बर्थडे पार्टी के बाद कमरे पर आया मां का प्रेमी, अवैध संबंध बनाने की करने लगा जिद; नहीं मानी बात तो...

    Bihar News: 'जीविका दीदी' पर मेहरबान CM नीतीश कुमार का एक और तोहफा, हर प्रखंड में कराएगी ये काम