Patna Sex racket के आरोपित निखिल से शादी करेगी पीडि़ता, कोर्ट का बेल से इन्कार
सेक्स स्कैंडल के आरोपी निखिल प्रियदर्शी व उसपर गैंग रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने कार्ट में समझौता के लिए अर्जी दी है। निखिल को बेल देने से कोर्ट ने शनिवार को इन्कार कर दिया।
पटना [जेएनएन]। बिहार के चर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में नया मोड़ आया है। कांड में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व सेक्स रैकेट संचालन के अारोपी ऑटो कारोबारी निखिल प्रियदर्शी तथा पीड़िता ने पटना कोर्ट में समझौता के लिए अर्जी दी है। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया है। इस आधार पर दायर निखिल की बेल की अर्जी पर शनिवार को सुनवाई में कोर्ट ने बेल देने से इन्कार कर दिया।
कोर्ट ने आरोपित निखिल को शनिवार को बेल देने से इस आधार पर इन्कार किया कि केस डायरी नहीं मिली थी। अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 6 जून की तिथि निर्धारित की है।
विदित हो कि बिहार के एक पूर्व मंत्री की नाबालिग बेटी ने पटना के ऑटो कारोबारी निखिल प्रियदर्शी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, फिर लगातार गैंग रेप व सेक्स रैकेट संचालन के गंभीर आरोप लगाए थे। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस पर आरोपित को बचाने के आरोप भी लगे। अंतत: निखिल व उनके पिता को उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया। तब से वे जेल में हैं।
यह भी पढ़ें: यौन शोषण मामला: निखिल प्रियदर्शी करेगा पीड़िता से शादी
बताया जात है कि कुछ दिनों पूर्व पीडि़त लड़की ने निखिल प्रियदर्शी से जेल में जाकर मुलाकात की थी। तभी से दोनों में समझौते के कयास लगाए जा रहे थे। इसके बाद दोनों ने कोर्ट में समणैता पत्र दायर किया। इसमें पीडि़ता ने खुद को बालिग बताते हुए कहा है कि वह निखिल से शादी करना चाहती है।
यह भी पढ़ें: गजब फैसला: 3-3 दिन दो पत्नियों के साथ, एक दिन अकेला रहेगा पति, जानिए मामला