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    Patna News: पटना में इस जगह चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश; कई दुकानदारों पर आएगी आफत

    Updated: Sat, 21 Dec 2024 06:09 PM (IST)

    Patna News पटना हाईकोर्ट ने डाकबंगला चौराहा पर स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुरानी यूसुफ बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस इमारत में स्थित सभी दुकानों को एक सप्ताह के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है। यदि दुकानें खाली नहीं की जाती हैं तो पटना नगर निगम को इन्हें खाली कराने के लिए पूरी छूट दी जाएगी।

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    पटना में हाईकोर्ट के आदेश पर चलेगा बुलडोजर (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पटना हाईकोर्ट ने डाकबंगला चौराहा पर स्थित सौ साल से भी ज्यादा पुरानी यूसुफ बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस इमारत में स्थित सभी दुकानों को एक सप्ताह के भीतर खाली करने का भी निर्देश दिया है।

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    दुकानों को खाली करने का दिया आदेश

    मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायाधीश नानी तागीया की खंडपीठ ने प्रकाश स्टूडियो और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। खंडपीठ ने इस मामले में एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर दुकानें खाली नहीं की जाती हैं, तो पटना नगर निगम को इन्हें खाली कराने के लिए पूरी छूट दी जाएगी।

    इस वजह से हाईकोर्ट ने दिया आदेश

    गौरतलब है कि प्रतिवादी अफजल अमानुल्लाह ने पटना नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर सौ साल से भी अधिक पुरानी इस बिल्डिंग की जांच करवाने और इसे तोड़ने की अनुमति देने की अपील की थी।

    पत्र में कहा गया था कि यह भवन लगभग 100 साल पुराना है और इसके भूतल को छोड़कर बाकी हिस्से पिछले चार वर्षों से खाली पड़े हैं। निगम के इंजीनियरों से भवन का निरीक्षण करवाने और इसे तोड़ने के दौरान सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई थी, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

    फुटपाथ के बिल्कुल किनारे स्थित है यह इमारत

    यह इमारत डाकबंगला चौराहा के पास सार्वजनिक फुटपाथ के बिल्कुल किनारे स्थित है, जो एक बेहद व्यस्त इलाका है। पटना नगर निगम ने बिल्डिंग को तोड़ने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह विध्वंस का मामला किरायेदारों को बेदखल करने का प्रयास नहीं है।

    भवन के मालिक केवल इसे ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि इस जगह पर नया निर्माण प्रस्तावित होता है, तो पहले के किरायेदारों को नई शर्तों के तहत कब्जा और अधिकार देने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

    बता दें कि बिहार के कई जिलों में अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। रेलवे से लेकर चौक चौराहों पर जाम लगने के कारण बिहार सरकार और हाईकोर्ट को यह एक्शन लेना पड़ रहा है। हालांकि, इससे कई दुकानदारों की रोजी-रोटी भी छिन जाती है, जो कि एक प्रमुख समस्या है।

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