Bihar News: ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहा था बड़ा खेल, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
पटना हाईकोर्ट ने आर्केस्ट्रा के नाम पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और शोषण के मामलों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि आर्केस्ट्रा ग्रुप नौकरी का लालच देकर नाबालिगों का शोषण कर रहे हैं। कोर्ट ने मुक्त कराई गई।

जागरण संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने आर्केस्ट्रा के नाम पर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मानव तस्करी, यौन शोषण व उत्पीड़न से संबंधित मामलों को गंभीरता से लिया है तथा राज्य सरकार से दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार व न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस (जेआरसी) की जनहित याचिका पर उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में आर्केस्ट्रा ग्रुपों द्वारा नौकरी का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़कियों का शोषण किया जा रहा है।
संगठन ने सरकार को सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर आर्केस्ट्रा ग्रुपों के नियमन व निरीक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश देने की मांग की है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि जेआरसीए व सहयोगी संगठन एसोसिएशन फॉर वोलंटरी एक्शन (एवीए) की मदद से रोहतास, सारण व गोपालगंज से सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है।
कोर्ट से आग्रह किया गया कि मुक्त कराई गई लड़कियों के पुनर्वास के लिए सरकार को ठोस नीति बनाने का आदेश दिया जाए, ताकि वे फिर इस दुष्चक्र में न फंसें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
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