Bihar News: पटना में जलजमाव को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, अब किसे मिलेगी सजा?
पटना में जलजमाव की समस्या को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रभावी जलनिकासी व्यवस्था की मांग की है। राजेंद्र नगर कंकड़बाग जैसे इलाकों में स्थिति बदतर बताई गई है। अदालत से युद्धस्तर पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना में हर साल बरसात के मौसम में होने वाले भीषण जलजमाव और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक बार फिर जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका डॉ. प्रभात चंद्रा व अन्य नागरिकों ने दायर की है, जिसमें नगर निगम और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए स्थायी और प्रभावी जलनिकासी व्यवस्था की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने इसे आम नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम और प्रशासन हर साल दावे तो करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जलनिकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, आशियाना नगर, राजीव नगर और पाटलिपुत्र कॉलोनी जैसे इलाकों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जहां नागरिकों को जलजमाव के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रशासन और नगर निगम को युद्धस्तर पर कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि हर साल जलजमाव से होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके।
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा ने पटना में जलजमाव की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है।
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