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    Patna High Court : पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करना पड़ गया महंगा, हाईकोर्ट ने BPCL पर लगाया एक लाख का जुर्माना

    Updated: Tue, 30 Apr 2024 01:04 PM (IST)

    पटना हाईकोर्ट ने बीपीसीएल पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। मामला पेट्रोल पंप के लाइसेंस से जुड़ा है। अपीलकर्ता ने समस्तीपुर में एक पेट्रोल पंप के लिए बी ...और पढ़ें

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाईकोर्ट ने बीपीसीएल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । मुख्य न्यायाधीश के विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने गोपाल झा की अपील याचिका को स्वीकृति देते हुए उक्त आदेश दिया।

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    अपीलकर्ता ने समस्तीपुर में एक पेट्रोल पंप के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड से लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। बीपीसीएल द्वारा उनका आवेदन न केवल खारिज कर दिया गया, बल्कि एक अन्य पेट्रोल पंप के लिए उनका पहले से मौजूद लाइसेंस भी रद्द कर दिया।

    अधिवक्ता सुप्रज्ञा ने याचिकाकर्ता की ओर से अपना पक्ष रखा

    याचिकाकर्ता ने बीपीसीएल के रवैये से आजिज होकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार एवं अधिवक्ता सुप्रज्ञा ने याचिकाकर्ता की ओर से अपना पक्ष रखा।

    हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई कर अपने आदेश में याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद कर दिया और पेट्रोलियम कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इससे पूर्व में भी बीपीसीएल को जुर्माना किये जाने के बारे में आगाह किया था।

    ऑटो में छूट गया बैग, पॉकेट काट उड़ा दिए 18 हजार

    कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक यात्री का सामान लेकर फरार हो गया तो दूसरे ऑटो में यात्री की जेब काटकर 18 हजार रुपये चोरी कर ली गई। सारण निवासी जफीर अंसारी राजा बाजार से कोतवाली जाने के लिए ऑटो में सवार हुए। कोतवाली-टी पहुंचने पर वह नीचे उतरे।

    जब तक वह बैग उतारते चालक ऑटो लेकर फरार हो गया। बैग में जेवर सहित कीमत एक लाख रुपये के सामान थे। वहीं, जक्कनपुर निवासी दिलीप कुमार पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुए थे।

    उसमें दो लोग पहले से सवार थे। जैसे ही ऑटो डाकबंगला चौराहे के करीब पहुंचा चालक ने उन्हें दानापुर जाने की बात बोलकर उतार दिया। ऑटो से उतरने के बाद उन्हें पता चला कि जेब से 18 हजार रुपये गायब हैं।

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