Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वेतन नहीं मिलने पर पटना HC के न्यायाधीश ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी

    पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा को पदोन्नति के बाद से वेतन नहीं दिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र एवं बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। वर्तमान न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया जिसमें सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाता खोलने और अपना वेतन जारी करने की मांग की गई थी।

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Prateek Jain Updated: Sun, 14 Jan 2024 11:22 PM (IST)
    Hero Image
    वेतन नहीं मिलने पर पटना HC के न्यायाधीश ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा को पदोन्नति के बाद से वेतन नहीं दिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र एवं बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है।

    वर्तमान न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया, जिसमें सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाता खोलने और अपना वेतन जारी करने की मांग की गई थी।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला एवं न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से भी जवाब मांगा है।

    कोर्ट ने नहीं पारित किया अंत‍रिम आदेश

    न्यायाधीश मिश्रा की ओर से पेश हुए वकील प्रेम प्रकाश ने अंतरिम राहत के लिए दबाव डाला। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करते हुए मामले को 29 जनवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

    न्यायाधीश मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि नवंबर 2023 में उच्च न्यायिक सेवाओं से उच्च न्यायालय में उनकी पदोन्नति के बाद से सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के बावजूद उन्हें अभी तक जीपीएफ खाता आवंटित नहीं किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीपीएफ लाभ से वंचित होने के कारण याचिकाकर्ता को अपनी पदोन्नति के बाद से अपना वेतन नहीं मिला है और इससे अत्यधिक मानसिक और वित्तीय अस्थिरता पैदा हुई है। उन्होंने शीर्ष अदालत से सुप्रीम कोर्ट से गुहार की है कि वे उच्च न्यायालय न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम-1954 की धारा 20 के तहत जीपीएफ के हकदार हैं।

    मालूम हो कि पिछले साल, पटना हाईकोर्ट के सात मौजूदा न्यायाधीश शैलेन्द्र सिंह, अरुण कुमार झा, जीतेन्द्र कुमार, आलोक कुमार पांडे, सुनील दत्त मिश्रा, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्र शेखर झा ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार बंद कर दिए गए थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पटना उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों का वेतन तुरंत जारी किया जाए, जिनके सामान्य भविष्य निधि खाते बंद हो गए हैं।

    यह भी पढ़ें -

    'बंगाल में साधुओं की पि‍टाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार', Tej Pratap Yadav ने मध्‍य प्रदेश सीएम के बिहार दौरे पर भी दिया बयान

    Lok Sabha Election: 'बिहार में राहुल की यात्रा मुर्दे को टॉनिक पिलाने जैसी', BJP ने कांग्रेस को बताया RJD-JDU की पिछलग्गू पार्टी