Bihar Bhumi: जमीन मालिकों को बड़ी राहत, ACS ने राजस्व महा अभियान को लेकर जारी किया नया आदेश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राजस्व महा अभियान के शिविरों में रैयतों के सभी आवेदन स्वीकार किए जाएं भले ही उनमें कोई कमी हो। शिकायतों के मद्देनजर विभाग ने कहा है कि आवेदन लेने से मना करना लोगों में असंतोष पैदा करेगा। दस्तावेजों की कमी होने पर भी आवेदन स्वीकार करें और बाद में जांच करें।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि महा अभियान के दौरान शिविरों में हरेक रैयत का आवेदन बिना किसी अवरोध के स्वीकार किया जाएगा।
विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राजस्व महा अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में किसी भी रैयत का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
रैयत जो भी आवेदन देंगे उसे हर हाल में स्वीकार किया जाएगा और उसकी तत्काल एंट्री कर ली जाएगी। रैयतों की शिकायत है कि छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने, नामांतरण या सुधार के लिए दिए जा रहे आवेदन को शिविरकर्मी यह कहकर नहीं ले रहे हैं कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है।
पुनर्गठन का आदेश नहीं है अथवा जमीन गैर–मजरूआ या बकास्त मालिक की श्रेणी में आती है। इन शिकायतों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है आवेदन लेने के समय किसी तरह की छानबीन नहीं की जाएगी। यदि किसी मामले में दस्तावेजों की कमी पाई जाती है या भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा अन्य राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यक होता है, तो उसकी प्रक्रिया निष्पादन के समय पूरी की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिविरों में आवेदन लेने के दौरान प्राथमिक छानबीन करना या आवेदन लेने से मना करना लोगों में भ्रांति और असंतोष उत्पन्न करेगा, इसलिए सभी अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र के शिविरों में इसका सख्ती से पालन करें।
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