Bihar Teacher Deputation: शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद करने पर रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को देखते हुए लिया गया है। पहले विभाग ने 31 जुलाई तक प्रतिनियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था जिसे अब स्थगित कर दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर रोक लगा दी गई है। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है।
इसमें कहा गया है कि 28 जुलाई को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद किए जाने संबंधी आदेश को स्थगित किया जाता है। इसकी प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी सूचनार्थ दी गई है।
शिक्षा विभाग का यह आदेश प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जोड़ कर देखा जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में शिक्षक लगाये गए हैं।
माना जा रहा है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति का असर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य पर नहीं पड़े, इसे देखते हुए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति तथा ई-शिक्षाकोष पोर्टल से प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश के आलोक में अग्रेतर काररवाई स्थगित की गई है।
बता दें कि शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से सोमवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि पूर्व से प्रतिनियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक हर हाल में रद की जाए।
उसमें यह भी कहा गया था कि किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति एक अगस्त से केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
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