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    Bihar Teacher: पहले से प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद, शिक्षा विभाग का आदेश जारी

    Updated: Mon, 28 Jul 2025 07:34 PM (IST)

    राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अनुसार सभी सरकारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक रद्द कर दी जाएगी। यह फैसला नए नियुक्त शिक्षकों के योगदान के बाद लिया गया है और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अब ई-शिक्षाकोष के माध्यम से होगी जो छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा।

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    पहले से प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में पहले से प्रतिनियुक्त सभी सरकारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक रद होगी। नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विभिन्न चरणों में स्थानांतरित शिक्षक एवं तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-थ्री) से नियुक्त शिक्षकों के 31 जुलाई तक योगदान के बाद छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर आवश्यकता वाले स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति ई-शिक्षाकोष के माध्यम से होगी।

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    इससे संबंधित निर्देश सोमवार को शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया गया।

    निर्देश के मुताबिक, पूर्व से प्रतिनियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक हर हाल में रद होगी। नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों के साथ ही विभिन्न चरणों में स्थानांतरित शिक्षक तथा तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-थ्री) से नियुक्त शिक्षक 31 जुलाई तक अपने योगदान करेंगे। उसके बाद हर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अब विद्यालयों में वास्तविक रूप से कितने शिक्षक विषयवार पदस्थापित एवं कार्यरत हैं।

    निर्देश में कहा गया है कि विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तार्किक एवं पारदर्शी तरीके से की जा सकती है। इसमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जिस विद्यालय से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जा रही हो, उसका शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो।

    जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ के पूर्व इसकी समीक्षा भी होगी कि किन-किन स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। उसके बाद यथासंभव इन्हीं विद्यालयों से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधित प्रखंड के अन्य स्कूलों में की जाएगी।

    इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि जिस विद्यालय से प्रतिनियुक्ति की जा रही है, वहां उस विषय के शिक्षक का पद खाली नहीं रहे।

    किसी भी परिस्थिति में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी।किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति एक अगस्त से केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से होने वाली प्रतिनियुक्ति अधिकतम 180 दिनों के लिए मान्य होगी।

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