Bihar Teacher Transfer: बिहार के 4488 और शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
बिहार में शिक्षा विभाग ने 4488 और सरकारी शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया है जिससे कुल 17242 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया है जिसमें तकनीकी उपायों का उपयोग किया गया है। शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आवेदन करने और अपनी पसंद के विद्यालयों का चयन करने की सुविधा दी गई है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों के 4,488 शिक्षकों का और पारस्परिक स्थानांतरण किया गया है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 17,242 शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण हो चुका है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को आदेश जारी किया गया। इसके पहले 22 जुलाई तक 12,754 शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण किया गया था।
शिक्षा विभाग के मुताबिक, शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी गयी। इसके तहत तकनीकी माध्यम से निष्पक्ष तरीके से चयन की प्रक्रिया पूरी की गयी। इससे स्थानांतरित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने 26 जून को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया था। तब निर्देश कहा गया थ कि इसके तहत एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम दस शिक्षकों का अपना समूह बनाएंगे।
सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एक विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय जैसे गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे।
उसमें कहा गय था कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, वे ई-शिक्षाकोष में लागिन कर एवं उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और कैटेगरी के स्थानांतरण के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे।
इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधीनस्थ दस वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं। ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से दिया जाएगा। ई-शिक्षाकोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के बाद स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा।
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