Patna Bus Rule 2024: इस महीने से पटना में नहीं चलेंगी ये बसें, स्कूल बसों पर भी लागू होगा नियम
एक सितंबर से पटना में किसी तरह की डीजल बसें नहीं चलेंगी। परिवहन विभाग ने पटना दानापुर फुलवारीशरीफ और खगौल में सभी तरह की डीजल चालित बसों के परिचालन पर ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, पटना। एक सितंबर से पटना में किसी तरह की डीजल बसें नहीं चलेंगी। परिवहन विभाग ने पटना, दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल में सभी तरह की डीजल चालित बसों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसमें मिनी बस और स्कूल बसें भी शामिल हैं। अभी तक डीजल से चलने वाली नगर बस सेवा पर ही प्रतिबंध था। एक सितंबर, 2024 से नया आदेश प्रभावी हो जाएगा।
विभाग के अनुसार, पटना के शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी प्रकार की डीजल बसों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। पटना नगर निगम के साथ दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल बसों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है।
इनमें ऐसे वाहन प्रतिबंधित नहीं होंगे जो वैध परमिट पर दूसरे रूट पर चलते हैं, मगर पटना शहरी क्षेत्र से गुजरते हैं। दूसरे अधिसूचित मार्ग पर चलने वाले ऐसी डीजल बसें पटना शहरी क्षेत्र की परिसीमा में यात्रियों को उतरने और बैठने की सुविधा दे सकते हैं।
सीएनजी व ई-बसों से प्रतिस्थापित की जाएंगी बसें
परिवहन विभाग ने बस संचालकों को निर्देश दिया है कि 31 अगस्त तक डीजल चालित बस एवं स्कूल बसों को अनिवार्य रूप से सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रतिस्थापित कर लिया जाए।
विभाग ने 31 अगस्त, 2024 के बाद डीजल से चलने वाले वाहनों की स्वीकृति और परमिट को रद करने का निर्देश संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया है। मालूम हो कि इसके पूर्व पटना के शहरी क्षेत्र में डीजल से चलने वाले आटो पर प्रतिबंध प्रभावी है।

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