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    RTI के तहत कक्षा एक में नामांकन के लिए दो जनवरी से आवेदन, 31 जनवरी तक कर सकेंगे अप्लाई

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    बिहार में आरटीआई के तहत कक्षा एक में नामांकन के लिए 2 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं। अभिभावक 31 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा व ...और पढ़ें

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    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों का कक्षा वन में नामांकन की प्रक्रिया दो जनवरी से शुरू हो जाएगी।

    जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार, कक्षा एक में नामांकन के लिए फार्म भरने को बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता व बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। विद्यालय प्रधानाध्यापक उक्त आधार कार्ड को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अनाथ बच्चों के मामले में आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। इनके लिए संस्थान द्वारा अंडरटेंकिंग प्रमाणपत्र देना होगा।

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    31 दिसंबर तक निजी स्कूल देंगे सीटों का आंकड़ा

    जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले यानी 31 दिसंबर तक सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल ज्ञानदीप पोर्टल कक्षा वन के लिए निर्धारित सीटों की संख्या अपलोड करेंगे। निर्धारित सीट के अनुसार, 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। कक्षा वन का आकंड़ा नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर आरटीई के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    कक्षा वन नामांकन के लिए दो जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आनलाइन 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का सत्यापन तीन जनवरी से दो फरवरी तक किया जाएगा। छह फरवरी को ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाएगा।

    चयनित बच्चों का प्रवेश सात से 21 फरवरी तक होगा। कमजोर वर्ग के तहत सभी जाति के बच्चे जिनके माता-पिता का वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है वे भी आवेदन कर सकते हैं। बच्चे की आयु सीमा एक अप्रैल 2026 तक छह वर्ष होना चाहिए।

    ये आवश्यक दस्तावेज चाहिए

    जन्म प्रमाण पत्र- अस्पताल या अस्पताल या नर्स अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, माता-पिता या अभिभावक द्वारा उम्र के लिए दिया गया घोषणा पत्र, जाति प्रमाण पत्र, (अनाथ बच्चों का अनिवार्य नहीं) आय प्रमाण पत्र (अनाथ बच्चों पर लागू नहीं), निवास प्रमाण पत्र ये सारे दस्तावेज विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर विद्यालय के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

    आवेदन करते समय माता-पिता का मोबाइल नंबर और बच्चे का रंगीन फोटो देना होगा। आवेदन में प्रखंड में स्थित नजदीकी पांच विद्यालय का विकल्प देना होगा। इसमें स्कूल से घर की दूरी का जिक्र करना होगा, क्योंकि एक से तीन किलोमीटर की दूरी वाले बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी।

    इसके बाद तीन से छह किलोमीटर के बीच वाले बच्चों की प्राथमिकता दी जाएगी। सीट उपलब्ध रहता है तो अन्य बच्चों की प्राथमिकता दी जाएगी। सीटों का आंवटन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। विकलांग बच्चों के लिए पांच प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी।