यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 17, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar News: राज्य के बाहर से GNM कोर्स करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी! स्टाफ नर्स के लिए कर सकेंगे आवेदन
पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के बाहर से जीएनएम कोर्स करने वाले छात्रों को बिहार में स्टाफ ...और पढ़ें

HighLights
- राज्य के बाहर से जीएनएम कोर्स करने वाले छात्रों को HC ने दी बड़ी राहत
- स्टाफ नर्स के 11,389 पदों के लिए आवेदन करने की मिली अनुमति
विधि संवाददाता, पटना। Bihar Staff Nurse Recruitment: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर के संस्थानों से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) कोर्स करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को बिहार में 11,389 स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दे दी है।
केस के नतीजे पर निर्भर करेगा चयन
ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देने के साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से केस के नतीजे पर निर्भर करेगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।
तकनीकी सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स की बहाली हेतु किए आवेदन आमंत्रित
अदालत को बताया गया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत राज्य में 11,389 नियमित स्टाफ नर्स की बहाली हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। विज्ञापन में यह शर्त रखी गई है कि उम्मीदवारों के पास जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
दो शर्तों को कोर्ट में दी चुनौती
इसके साथ ही राज्य से बाहर के संस्थानों से जीएनएम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से 'सुटबिलिटी सर्टिफिकेट' तथा बिहार राज्य में नर्सिंग काउंसिल में निबंधन अनिवार्य किया गया है।
इन्हीं दोनों शर्तों को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी, जिन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आवेदन की अनुमति दी है।
अदालत ने कहा कि याचिका के अंतिम निर्णय तक इन छात्रों को आवेदन करने की छूट दी जाती है, लेकिन इनका चयन न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगा।
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