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    बिहार पुलिस का अब रात में बदल जाएगा लुक, मुख्यालय ने जारी किए ये नए दिशा निर्देश

    By Rahul KumarEdited By:
    Updated: Sat, 08 Jan 2022 11:59 AM (IST)

    बिहार पुलिस का लुक अब रात में बदल जाएगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रात में गश्ती करने वाले पुलिसकर्मियों को रेडियम ...और पढ़ें

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    पुलिस मुख्यालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना । कोहरे के कारण पुलिस की रात्रि गश्ती गाड़ियों में धक्का लगने की घटनाओं को रोकने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिसकर्मियों को भी कुहासे के दौरान ड्यूटी पर सतर्क रहने को कहा गया है। रात्रि गश्ती में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों को रेडियम लगा चमकदार जैकेट दिया जाएगा। इसके लिए फ्लोरोसेंट (चमकदार) जैकेट खरीदे जाएंगे। पुलिस की गाड़ियों में भी लाल, नीला, सफेद जैसे अलग-अलग रंग की पेट्रोलिंग लाइट लगाई जाएगी। सभी पुलिस वाहनों में फाग व सर्चलाइट भी लगाने को कहा गया है। सभी गश्ती वाहनों के सामने और पीछे की तरफ रेडियम टेप, इंडिकेटर व पार्किंग लाइट लगाने के भी निर्देश दिए हैं। 

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    फर्स्ट एड बॉक्स रखना होगा जरूरी 

    पुलिस मुख्यालय ने सभी गश्ती गाडिय़ों में फस्र्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य कर दिया है। वाहनों में विंड स्क्रीन या फिर लोहे की जाली भी लगेगी। मुख्यालय ने पुलिस गाडिय़ों के चालकों की आंख की नियमित जांच कराने का भी आदेश दिया है। साथ ही चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूवल सुनिश्चित करने को भी कहा है।

    पुलिसकर्मियों का मास्क पहनना अनिवार्य, जारी हुई गाइडलाइन

    पुलिस मुख्यालय ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पुलिसकर्मियों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। ड्यूटी के दौरान सभी पुलिसकर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बाबत सभी रेंज आइजी-डीआइजी, एसएसपी, एसपी, कमांडेंट और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को पत्र लिखा गया है। पुलिस अफसरों को यथासंभव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। जो मीटिंग टाला जा सकता है, उन्हें अगली तारीख के लिए निर्धारित कर दिया जाए। कोरोना से बचाव के लिए विधि-व्यवस्था संधारण के लिए जरूरी यात्राओं को छोड़ बाकी की सरकारी यात्राओं को रद करने की सलाह भी दी गई है।

    पुलिस मुख्यालय और थानों में रोजाना सैकड़ों डाक आते हैं और भेजे जाते हैं। ऐसे में डाक की प्राप्ति और उसे भेजने के लिए दफ्तरों के इंट्री प्वाइंट पर ही व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वह इसे सुनिश्चित करें। इसके अलावा पुलिस कार्यालयों में यथासंभव बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर नियंत्रण रखने को कहा गया है। आवश्यक होने पर बाहरी व्यक्ति जिस अधिकारी से मिलना चाहते हैं उनकी अनुमति होने पर ही कार्यालय में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। किसी को भी बगैर मास्क के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा भी कोरोना से बचाव को कई बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके।