Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nitish Cabinet: डिजिटल पुलिसिंग पर जोर, ई-समन व ई-साक्ष्य नियमावली स्वीकृत, जानिए सरकार के अन्‍य महत्‍वपूर्ण फैसले

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    नीतीश कैबिनेट ने डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-समन और ई-साक्ष्य नियमावली को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रेस कांफ्रेंस में सरकार के न‍िर्णयों की जानकारी देते अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरीे।

    राज्य ब्यूरो, पटना। Nitish Cabinet Meeting: राज्य में पुलिस और अभियोजन के कार्य को डिजिटल रूप में बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण नियमावली को स्वीकृति मिली है। राज्य मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर ई-समन और ई-साक्ष्य नियमावली को मंजूरी दे दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि ई-समन नियमावली की स्वीकृति मिलने से डिजिटल आदेश जारी करने के साथ उसका तामिला और निष्पादन कराया जा सकेगा। इसी तरह अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) के अंतर्गत डिजिटल एकीकरण के उद्देश्य से ई-साक्ष्य प्रबंधन नियमावली को स्वीकृति दी गई है।

    नए कानूनों के लागू होने के बाद पुलिस का कामकाज डिजिटल रूप में बढ़ गया है। इन दोनों नियमावली की स्वीकृति से पुलिस और अभियोजन की कार्यशैली को डिजिटल रूप देने में और आसानी होगी। 

    इसके अलावा वित्त विभाग के प्रस्ताव पर वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना के लिए वैचारिक वेतनवृद्धि अनुमान्य की गई है। इसका लाभ ऐसे पेंशनभोगियों को मिलेगा जो 30 जनू या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं।

    दो राष्ट्रीय संस्थानों के साथ होगा समझौता

    राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास और युवाओं के कौशल विकास के लिए दो राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता करने की स्वीकृति दी है। राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है।

    इसी तरह युवाओं के सशक्तीकरण और कौशल विकास के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसईआइएल), मुंबई के साथ एमओयू की स्वीकृति दी गई है। संस्था की मदद से विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम के तहत आनलाइन वेबिनार, आफलाइन सेमिनार के माध्यम से निवेशक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Bihar: नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता बढ़ाया, दो खास जिले भी बने, 19 एजेंडे पर लगी मुहर

    कुष्ठरोगी भी बन सकेंगे दस्तावेज लेखक

    राज्य सरकार ने बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति संशोधन नियमावली को मंजूरी दी है। इसके बाद कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को भी दस्तावेज लेखक का लाइसेंस प्राप्त हो सकेगा। बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति नियमावली 1968 भेद-भाव पूर्ण होने के कारण उसमें कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान न करने का प्रविधान था।

    इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर कोढ़ी और पागल जैसे शब्दों को बदल कर उसकी जगह कुष्ठ रोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीडि़त व्यक्ति किया गया है।

    कैबिनेट के अन्य निर्णय

    • वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ रुपये के कार्पस फंड के गठन की स्वीकृति।
    • संजय गांधी जैविक उद्यान के सुचारू संचालन के लिए प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का गठन।
    • नगर निकायों के बकाये बिजली बिल भुगतान के लिए चार सौ करोड़ का सहायक अनुदान स्वीकृत।
    • भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक रहे सुधीर कुमार की सेवा से बर्खास्तगी।
    • आपरेशन सिंदूर के दौरान बलिदानी बीएसएफ के एसआइ मो. इम्तियाज के आश्रित पुत्र मो. इमदाद रजा को अनुकंपा पर नियुक्ति का निर्णय।
    • बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भू-स्थानिक सेवाओं के उपयोग की स्वीकृूति।