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    Bihar News: ग्राहकों का पैसा लेकर नहीं भाग सकेंगी फर्जी नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, अब इन्हें दी गई निगरानी की जिम्मेदारी

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 05 Jul 2025 09:02 AM (IST)

    बिहार में फर्जी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ग्राहकों का पैसा लेकर भाग रही हैं। सरकार ने नागरिकों से निवेश से पहले एनबीएफसी की जांच करने की अपील की है। क्षेत्रीय पुलिस को फर्जी कंपनियों पर नजर रखने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है और पंजीकरण की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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    बिहार में फर्जी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ग्राहकों का पैसा लेकर भाग रही हैं। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। फर्जी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ग्राहकों का जमा पैसा लेकर भागने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन कंपनियों व संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए कई कानून हैं। अब क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भी फर्जी एनबीएफसी कंपनियों पर नजर रखेंगे और संदेह होने पर छापेमारी व गिरफ्तारी कर सकेंगे।

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    सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि निवेश करने से पहले वे राज्य सरकार के पोर्टल (nbfc.bihar.gov.in) पर पंजीकृत एनबीएफसी के बारे में जांच पड़ताल कर लें। इसके अलावा एनबीएफसी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से और निधि कंपनी के बारे में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आदि की जानकारी ली जा सकती है। इस पोर्टल पर एनबीएफसी, संस्थाओं व निधि कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

    जिले में काम करने के लिए इन कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकृत कार्यालय, कंपनी के पदाधिकारियों की जानकारी आदि पोर्टल में दर्ज कराना जरूरी है। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि राज्य में सैकड़ों फर्जी कंपनियां लेन-देन कर रही हैं।

    हालांकि, विभाग ने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कंपनी या संस्था किसी विनियामक (रिजर्व बैंक, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) के पास पंजीकृत है या नहीं। अगर पंजीकृत नहीं है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्हें संबंधित जिलों के सक्षम प्राधिकारी-सह-अतिरिक्त कलेक्टर को भी तुरंत इसकी सूचना देनी होगी।