बिहार में पुलिस की निगरानी में निकलेंगे मुहर्रम जुलूस, डीजे पर रोक; भड़काऊ नारे और झांकी पर कार्रवाई
पुलिस की निगरानी में इस बार बिहार में मुहर्रम पर जुलूस निकाला जाएगा। इसके साथ ही डीजे पर पूरी तरह रोक रहेगी। जुलूस के दौरान अगर भड़काऊ नारे और झांकी निकाली गई तो पुलिस कार्रवाई करेगी। एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराद ने बताया कि बिना लाइसेंस के जुलूस की अनुमति नहीं।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुहर्रम पर निकलने वाला जुलूस इस बार पुलिस की निगरानी में ही निकाला जाएगा। इस दौरान वीडियोग्राफी भी होगी, जबकि डीजे पर पूरी तरह रोक रहेगी। भड़काऊ नारे और झांकी पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
शुक्रवार को एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराद ने बताया कि इस साल 13 हजार 719 ताजिया जुलूस राज्यभर में निकाले जाएंगे। बिना लाइसेंस के जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुहर्रम को लेकर 50 कंपनी बी-सैप और सात कंपनी केंद्रीय बलों की भी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा 10 हजार सिपाही, होमगार्ड, दारोगा आदि की प्रतिनियुक्ति जुलूस के दौरान रहेगी।
इधर, मुहर्रम को लेकर पटना के लिए भी दो दिन पहले आदेश जारी किया गया था। अखाड़ों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के साथ ही जुलूस में हाथी, घोड़ा, ऊंट, डीजे को शामिल करना और तलवार का प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया था।
अनुमंडलीय शांति समिति की बैठक में एसडीओ सत्यम सहाय, एएसपी अतुलेश झा एवं डीएसपी-2 डा. गौरव कुमार ने आदेश दिया था कि मुहर्रम के अखाड़ा पहलाम के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से तीन अस्थायी थाने दरगाह कर्बला, तिराहे की मस्जिद व पत्थर की मस्जिद के समीप खोले जाएंगे। चिह्नित संवदेनशील स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे।
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