मोकामा हिंसा: JDU विधायक अनंत सिंह के काफिले पर हमला मामले में तीन गिरफ्तार, जानिए मामला
मोकामा विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान हुई राजनीतिक हिंसा और अनंत सिंह के काफिले पर हमले के मामले में भदौर पुलिस ने दो माह बाद तीन नामजद अभियुक ...और पढ़ें

गिरफ्तार तीनों आरोपित व जदयू विधायक अनंत सिंह की फाइल फोटो।
संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। मोकामा विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान टाल क्षेत्र में प्रचार के अंतिम दौर में हुई राजनीतिक हिंसा और गोलीबारी के मामले में भदौर पुलिस ने दो माह बाद बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने 30 अक्टूबर को अनंत सिंह के काफिले पर हुए जानलेवा हमले से जुड़े मामले में फरार चल रहे तीन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान घोसवरी थाना क्षेत्र के चकदह गांव निवासी लखन महतो (पिता सहदेव महतो), भदौर थाना क्षेत्र के पोखरपर गांव निवासी अजय महतो (पिता रामदेव महतो) और हरिहरपुर निवासी राम ईश्वर महतो (पिता तैतर महतो) के रूप में हुई है।
अनंत सिंह व जन सुराज उम्मीदवार के समर्थकों में हुई थी भिड़ंत
विदित हो कि 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान तारतर गांव के पास अस्ताबाद खंधा में जदयू और जन सुराज के समर्थकों के बीच खूनी भिड़ंत हुई थी।
इस संबंध में हरनौत निवासी जितेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि जब वे जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के साथ प्रचार कर लौट रहे थे, तभी जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों ने लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और हथियारों से लैस होकर उनके काफिले पर हमला कर दिया था।
इस हमले में गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे और कई लोग जख्मी हुए थे। इसी मामले में लखन महतो, अजय महतो और राम ईश्वर महतो को नामजद किया गया था, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है।
हालांकि, उस दिन घटना का दूसरा पहलू बेहद दर्दनाक था, जिसका जिक्र दूसरे पक्ष के नीरज कुमार ने अपनी एफआईआर (कांड संख्या 110/25) में किया था।
दुलारचंद यादव की हुई थी हत्या
नीरज ने आरोप लगाया था कि उसी वक्त अनंत सिंह और उनके सहयोगियों ने उनके दादा दुलारचंद यादव की गोली मारकर और गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी थी।
उस दिन की हिंसा में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल, पुलिस ने अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार के बयान पर दर्ज कांड संख्या 111/25 में कार्रवाई करते हुए इन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
भदौर थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 115(2), 109(1), 324(4) सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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