Bihar News: भवन निर्माण के अंचल, प्रमंडल के लिपिकों का अनिवार्य रूप से तीन वर्ष में ट्रांसफर
बिहार में दूसरे विभागों के प्रमंडल और अंचलों में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों का प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से तबादला हो जाएगा। लिपिक गृह जिले में पदस्थापन चाहते हैं उन्हें सेवा निवृत्ति के अंतिम वर्ष में यह सुविधा मिलेगी। सरकार के पूर्व में दिए आदेश निर्देश के बाद भी एक ही अंचल प्रमंडलों में लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को वर्षो तक पदस्थापित रखा जाता है।

राज्य ब्यूरो, पटना। दूसरे विभागों के प्रमंडल और अंचलों में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों का प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से तबादला हो जाएगा। जो लिपिक गृह जिले में पदस्थापन चाहते हैं उन्हें सेवा निवृत्ति के अंतिम वर्ष में यह सुविधा मिलेगी। विभाग ने अपने निर्णय के संबंध में संकल्प जारी कर दिया है।
लिपिकों के तबादले की नीति बनाते हुए संकल्प जारी
भवन निर्माण विभाग को जानकारी मिल रही थी कि सरकार के पूर्व में दिए आदेश, निर्देश के बाद भी एक ही अंचल, प्रमंडलों में लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को वर्षो तक पदस्थापित रखा जाता है। विभाग और सरकार के आदेश की अवहेलना के मद्देनजर अब विभाग ने समस्या से निपटने को नए सिर से अंचल, प्रमंडल कार्यालयों में तैनात लिपिकों के तबादले की नीति बनाते हुए संकल्प जारी कर दिया है।
तत्काल ट्रांसफर के निर्देश दिए गए हैं
संकल्प में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कर्मी एक अंचल या प्रमंडल में तीन वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे। जिलों के सक्षम पदाधिकारी तीन वर्ष में इनका तबादला करते हुए इससे मुख्यालय को भी अवगत कराएंगे। यदि पूर्व से कोई कर्मी निर्धारित अवधि से ज्यादा समय से तैनात है तो ऐसे कर्मी के तत्काल ट्रांसफर के निर्देश दिए गए हैं।
नियम का कड़ाई से पालन किया जाए
यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मी गृह जिला में पदस्थापन चाहता है तो इसकी अनुमति नहीं होगी। परंतु सेवा निवृत्ति के अंतिम वर्ष में इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है। विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए। यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित सक्षम पदाधिकारी पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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