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Patna High Court: धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने का मामला, पटना HC में नीतीश सरकार ने दिया ये जवाब

नीतीश सरकार ने पटना हाई कोर्ट में बताया कि सार्वजनिक स्थल पर उस क्षेत्र के लिए तय मानक ध्वनि 75 डीबी(ए) से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर बजाने के लिए पुलिस कानून के तहत स्थानीय पुलिस थाना के एसएचओ से अनुमति लेना अनिवार्य है। थाना की अनुमति के बिना कोई लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता हैं।

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya Published: Wed, 20 Mar 2024 08:55 PM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2024 08:55 PM (IST)
धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने का मामला, पटना HC में नीतीश सरकार ने दिया ये जवाब

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के मामले पर आंशिक सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ के समक्ष डीजीपी की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने हलफनामा दायर कर बताया कि रात दस बजे से सुबह के छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध है।

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उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर उस क्षेत्र के लिए तय मानक ध्वनि 75 डीबी(ए) से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर बजाने के लिए पुलिस कानून के तहत स्थानीय पुलिस थाना के एसएचओ से अनुमति लेना अनिवार्य है। थाना की अनुमति के बिना कोई लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता हैं।

आवासीय क्षेत्र में रात दस बजे से सुबह के छह बजे के बीच कोई भी व्यक्ति गाड़ी का हॉर्न तक नहीं बजा सकता। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को रात दस बजे से सुबह के छह बजे के बीच लाउडस्पीकर एवं बैंड बाजा बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के नियमों पर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल का स्थानांतरण पटना हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल का स्थानांतरण पटना हाई कोर्ट किए जाने की अनुशंसा की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित पांच वरीय जजों की कालेजियम ने यह निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद जस्टिस चंदेल पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। जस्टिस चंदेल ने 27 जून, 2017 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था। 02 सितंबर, 2019 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जस्टिस चंदेल के शपथ ग्रहण के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी।

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