Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निषेद्याज्ञा लागू, आदर्श आचार संहिता को लेकर पटना DM ने बड़ा आदेश
Lok Sabha Election लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने रविवार को दानापुर अनुमंडल में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। बीएस कालेज स्थित ईवीएम डिस्पैच सेंटर का भी निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। डीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जनसभा एवं जुलूस के आयोजन की तैयारी होने लगी है।
जागरण संवाददाता, पटना। Lok Sabha Elections 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस क्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का आदेश दिया है।
यह चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। अपने आदेश में उन्होंने कई दिशानिर्देश जारी किया है। डीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जनसभा एवं जुलूस के आयोजन की तैयारी होने लगी है।
सभा या जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को डराने-धमकाने और विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।
राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित कोई भी सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के नहीं होगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग 10 बजे रात से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
किसी प्रकार का आपत्तिजनक, गैरकानूनी संदेश, वाट्सएप, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से आदान-प्रदान करने पर भी रोक लगा दी गई है।
हथियार का सार्वजनिक उपयोग नहीं किया जाएगा
धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार आदि के लिए नहीं होगा। हथियार, तीर-धनुष, भाला-गड़ांसा अथवा किसी अन्य घातक हथियार का सार्वजनिक उपयोग नहीं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में लोकसभा आम चुनाव संपन्न कराने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए 20 कोषांग लगातार क्रियाशील है।
वे रविवार को समाहरणालय में लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। पदाधिकारियों से कहा कि सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराएंगे।
ईवीएम भंडारण सीलिंग, मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण
डीएम ने कहा कि ईवीएम भंडारण, सुरक्षा, सीलिंग, मतदान-मतगणना में ईवीएम का प्रबंधन आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रलोभन-मुक्त मतदान के लिए सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है।
अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और बेहतर परिणाम के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ चलें। चुनावों में प्रलोभन की भूमिका खत्म करने और लेवल प्लेइंग फील्ड (एक समान अवसर) के लिए सभी एजेंसियां समन्वित तरीके से काम कर रही हैं।
शिकायतों पर एक सौ मिनट के भीतर होगी कार्रवाई
चुनाव के दौरान 132 एसएसटी एवं 71 एफएस लगातार क्रियाशील रहेगी। इनके साथ सेक्टर दंडाधिकारी, उत्पाद विभाग की टीम, वीडियो व्यूइंग टीम भी क्रियाशील रहेगी। बिना किसी भय या प्रलोभन के चुनाव में भाग लें।
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