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    पटना HC के फैसले को नजरअंदाज कर नहीं छोड़ा जब्त सामान, अदालन ने दो के खिलाफ अवमानना केस दर्ज करने का दिया आदेश

    By Sunil RajEdited By: Prateek Jain
    Updated: Sat, 20 May 2023 12:02 AM (IST)

    Patna HC News पटना हाईकोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर जब्त सामान को नहीं छोड़ने को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव एवं सीतामढ़ी के विशेष उत्पाद जज 2 के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

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    पटना हाईकोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करने के मामले पर अवमानना दर्ज करने का आदेश

    पटना, राज्य ब्यूरो: पटना हाईकोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर जब्त सामान को नहीं छोड़ने को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव एवं सीतामढ़ी के विशेष उत्पाद जज 2 के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

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    मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने मेरठ की एक कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जब्त सामान को छोड़ने और इन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना अर्जी दर्ज करने का आदेश दिया।

    ये है पूरा मामला

    याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रोहित सिंह ने कोर्ट को बताया कि अस्पतालो में इस्तेमाल आने वाले सामान को मेरठ के ट्रांसपोर्टर के यहां माल बुक कराया गया था।

    उन्होंने कोर्ट को बताया कि ट्रांसपोर्टर ने ट्रक से बुक सामान को असम भेजा, लेकिन जब बिहार के सीतामढ़ी के रास्ते जब ट्रक गुजर रहा था, तो उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने ट्रक को रोका, अधिकारियों ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया कि ट्रक से जांच के दौरान दो हजार लीटर से ज्यादा विदेशी शराब जब्त की गई।

    इस दौरान ट्रक का ड्राइवर और खलासी भागने में कामयाब हो गये। बुक सामान को छोड़ने के लिए हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी।

    कोर्ट ने कहा- उत्‍पाद कानून के तहत अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले सामान को नहीं कर सकते जब्त

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले सामान को उत्पाद कानून के तहत जब्त नहीं किया जा सकता।

    कोर्ट ने सीतामढ़ी के विशेष उत्पाद जज को जब्त सामान को छोड़ने हेतु आदेश पारित करने को कहा। कोर्ट के आदेश के आलोक में आवेदक ने अर्जी दायर की, लेकिन विशेष उत्पाद जज ने उसे खारिज कर दिया।

    इसके बाद आवेदक ने उत्पाद आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। आयुक्त ने भी अपील को खारिज कर दिया। इस आदेश के वैधता को अपर मुख्य सचिव के समक्ष रिवीजन दायर कर चुनौती दी गई।

    अपर मुख्य सचिव ने नीलामी की कार्रवाई करने के दिए थे आदेश

    अपर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश को देख उसे नहीं मानते हुए जब्त सामान को छोड़ने से इनकार करते हुए उसकी नीलामी की कार्रवाई करने का आदेश दिया।

    अपर मुख्य सचिव के आदेश सहित अन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई कर जब्त सामान को छोड़ने का निर्देश दिया।

    साथ ही हाईकोर्ट के आदेश उल्लंघन करने को लेकर अपर मुख्य सचिव और सीतामढ़ी के विशेष उत्पाद जज दो के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश हाईकोर्ट प्रशासन को दिया है।