Bihar: ऐश्वर्या को पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा- तेज प्रताप से भरण पोषण के लिए ली बड़ी राशि करें वापस
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की अपील याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए इसे निष्पादित कर दिया। न्यायाधीश पी.बी बजनथ्री एवं न्यायाधीश अरूण कुमार झा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

पटना, राज्य ब्यूरो: पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की अपील याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए इसे निष्पादित कर दिया।
न्यायाधीश पी.बी बजनथ्री एवं न्यायाधीश अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए भरण पोषण के तौर पर ली गई एक बड़ी राशि को वापस करने का आदेश ऐश्वर्या राय को दिया है।
हाई कोर्ट ने निचली अदालत को दिया आदेश
इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने निचली अदालत को ऐश्वर्या से जुड़े घरेलू हिंसा एवं तलाक संबंधी याचिकाओं को तीन महीने में निष्पादित करने का आदेश दिया है।
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच सुलह की संभावना तलाशने को कहा था
इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई, जिससे आम लोग और प्रेस के प्रतिनिधियों की उपस्थिति नहीं थीं। मालूम हो कि इससे पूर्व की सुनवाई में हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से दोनों पक्षों के बीच सुलह की संभावना तलाशने को कहा था।
तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि घरेलू हिंसा को लेकर ऐश्वर्या राय के विरुद्ध पारित आदेश व भरण पोषण (मेंटेनेन्स) से जुड़े मामले में राशि को बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी।
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