जिम ट्रेनर कांड में खुशबू सिंह को नहीं मिली जमानत, पटना हाई कोर्ट ने माना पुलिस का तर्क
Patna Crime पटना के चर्चित जिम ट्रेनर गोली कांड में जेल में बंद खुशबू सिंह को नियमित जमानत नहीं मिल सकी है। हाई कोर्ट ने पुलिस के दावे को मानते हुए उसे जमानत देने से इंकार कर दिया।

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को नियमित जमानत देने से इन्कार कर दिया है। न्यायाधीश एएम बदर की एकलपीठ ने खुशबू सिंह को घटना की साजिशकर्ता और मुख्य अभियुक्त माना है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरी कर ले।
मालूम हो कि खुशबू सिंह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोली कांड में पटना के बेउर जेल में बंद है। अभियुक्त खुशबू की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि खुशबू के पति डा. राजीव सिंह को निचली अदालत से ही नियमित जमानत मिल चुकी है।
सरकारी वकील मुस्ताक आलम और सूचक के अधिवक्ता द्विवेदी सुरेंद्र ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि यह पटना का चर्चित मामला रहा है। एपीपी मुस्ताक आलम ने बताया कि कांड दैनिकी में आए साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले की मुख्य अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा जिम ट्रेनर की हत्या के लिए तीन लाख रुपये अपराधियों को देने की बात भी सामने आई है।
पुलिस पर हमला करने का आरोपित गिरफ्तार
बाढ़ के थानाध्यक्ष राजनंदन और पुलिस टीम पर अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने के दौरान फायरिंग करने के मामले मेंं गुलाबबाग निवासी मनोज यादव उर्फ मानो यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजनंदन ने बताया कि 10 दिन पूर्व बाढ़ रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन से शराब की खेप उतरने की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे ही सिकंदरपुर गांव के पास घेराबंदी की, शराब तस्करों ने ट्रेन का जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक दिया और शराब की खेप उतार कर ले जाने लगे। जैसे ही पुलिस ने तस्करों के तरफ बढ़ी, वैसे ही पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी गई। हालांकि फायरिंग मेंं कोई हताहत नहीं हुआ था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।