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    अवैध आरा मिलों पर नकेल कसेगी सरकार, दो दिवसीय सुनवाई के बाद मिलेगा लाइसेंस

    Updated: Tue, 29 Jul 2025 08:31 PM (IST)

    राज्य में 20 साल बाद आरा मिल संचालकों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तेजी से काम कर रहा है। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में वन मंत्री डॉ सुनील कुमार ने कहा कि दो दशक से लंबित आरा मिल संचालकों की समस्याओं के समाधान और लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया दो दिवसीय शिविर के माध्यम से पूरी की जाएगी।

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    औपबंधिक वरीयता सूची के अनुसार राज्य में लाइसेंस प्राप्त कुल 2720 आरा मिलें हैं।

    डिजिटल टीम, पटना। राज्य में 20 साल बाद आरा मिल संचालकों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तेजी से काम कर रहा है। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में वन मंत्री डॉ सुनील कुमार ने कहा कि दो दशक से लंबित आरा मिल संचालकों की समस्याओं के समाधान और लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया दो दिवसीय शिविर के माध्यम से पूरी की जाएगी।

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    मंत्री ने बताया कि औपबंधिक वरीयता सूची के अनुसार राज्य में लाइसेंस प्राप्त कुल 2720 आरा मिलें हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन की सुनवाई के बाद पात्र मिल संचालकों को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

    अवैध मिलें होगी बंद, सख्त होगी कार्रवाई

    मंत्री ने कहा कि ‘राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि बिना लाइसेंस के एक भी आरा मिल संचालित नहीं होंगी। सभी जिलों में अवैध रूप से चल रही मिलों को बंद किया जाएगा और यदि कोई मिल बिना वैध लाइसेंस के कार्यरत पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    सुविधाजनक होगा लाइसेंस रिन्यूअल

    डॉ सुनील कुमार ने बताया कि हमारा मकसद है कि इस दो दिवसीय शिविर में लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रांसफर और लोकेशन बदलाव जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से सभी लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। ‘जो लाइसोंस धारी वर्षों से रिन्यूअल की प्रतिक्षा कर रहे हैं, उन्हें अब नई नीतियों के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी।‘

    480 नए लाइसेंस होंगे जारी

    सरकार ने इस कैंप के जरिए 480 नए आरा मिल लाइसेंस जारी करने का भी निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि राज्य में कुल 3200 आरा मिलों को लाइसेंस देने की क्षमता है, और इस दिशा में विभाग पूरी गंभीरता से काम कर रहा है।