Bihar News: आय से अधिक संपत्ति मामले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को मिली सजा, एक वर्ष की जेल
पटना की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता कामेश्वरनाथ सिंह को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। निगरानी टीम ने 2009 में उनकी गाड़ी से 8 लाख 20 हजार रुपये बरामद किए थे जो उनकी आय से अधिक पाए गए।

जागरण संवाददाता, पटना। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने गुरुवार को जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता को एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उसे एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। सजा पाया दोषी जल संसाधन विभाग के मधुबनी जिला स्थित खुटौना मंडल कार्यालय का पूर्व कार्यपालक अभियंता कामेश्वरनाथ सिंह है।
अदालत ने उसे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी पाया था। मामले के विशेष लोक अभियोजक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि 20 फरवरी 2009 को गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी टीम ने कार्यपालक अभियंता के वाहन को पटना के न्यू बाईपास रोड पर रोककर तलाशी ली थी।
उस दौरान वाहन से आठ लाख 20 हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे। इसके अलावा उनके आवास की तलाशी में भी नकदी एवं अन्य सामान बरामद किए गए थे।
जांच में आठ लाख 20 हजार रुपये उनकी आय के सभी ज्ञात स्रोतों से अधिक पाए गए थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दस लोगों ने गवाही दी है।
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