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    कमर्शियल वाहन चलाने वालों की बल्ले-बल्ले! अब परिवार को भी मिलेगा बीमा का लाभ, सरकार ने निकाली नई योजना

    Updated: Sat, 30 Nov 2024 06:42 PM (IST)

    Bihar News In Hindi बिहार में जल्द ही मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना शुरू होगी। इसके तहत व्यावसायिक वाहन चालकों और उनके परिवार को चिकित्सीय सुविधा बीमा और प्रशिक्षण मिलेगा। योजना के लिए राज्यस्तरीय और जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। वाहन चालकों को विशिष्ट पहचान पत्र भी मिलेगा। इससे वाहन चालकों को बिहार में काफी फायदा होने वाला है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना शुरू होगी। इसके तहत राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों सहित उनके परिवार को भी चिकित्सीय सुविधा और कई तरह की बीमा का लाभ मिलेगा। इसके साथ वाहन चालकों को भारी मोटर वाहन चालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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    योजना के सफल संचालन के लिए सॉफ्टवेयर का काम चल रहा है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि वाहन चालकों और उनके परिवार की सुरक्षा तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है।

    योजना के अंतर्गत बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी चलाने वालों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और वैकल्पिक दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसको राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है।

    वाहन चालक कल्याण योजना के लिए राज्यस्तरीय और जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे जबकि परिवहन सचिव उपाध्यक्ष होंगे।

    वहीं गृह, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, श्रम विभाग और समाज कल्याण विभाग के सचिव सदस्य एवं राज्य परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। इसके साथ ही राज्य परिवहन आयुक्त राज्य स्तर पर योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी कमेटी के अध्यक्ष होंगे।

    वाहनचालकों को मिलेगा विशिष्ट पहचान पत्र

    इस योजना के तहत बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों का निःशुल्क पंजीकरण कराया जायेगा और उन्हें एक विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

    सभी पंजीकृत वाहन चालक एवं उनके परिवार को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किया जायेगा। इसके तहत सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का निःशुल्क इलाज संभव हो सकेगा।

    वहीं लाइट मोटर व्हीकल चलाने वाले इच्छुक चालकों को भारी मोटर वाहन चालन का औरंगाबाद में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बस, ट्रक चलाकर अधिक आय प्राप्त कर सकें।

    योजना का लाभ लेने के लिए कराना होगा निबंधन

    इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन चालकों को सबसे पहले निबंधन कराना होगा। निबंधन के समय उन्हें एक फार्म दिया जाएगा, जिसमें अपने पूर्ण विवरण के साथ परिवार का ब्योरा भी देना होगा। आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में लिया जाएगा।

    सड़क सुरक्षा एवं सुगम वाहन परिचालन के लिए सभी वाहन चालकों को समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सभी जिलों के चालकों को निःशुल्क रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

    योजना के तहत मिलने वाला लाभ

    • प्रत्येक माह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा
    • नेत्र जांच शिविर में जांच एवं चश्मे का वितरण
    • विश्राम के लिए चालक शेड का निर्माण
    • संक्रमण रोगों से बचाव के लिए जागरूकता
    • चालकों का ई-श्रम पोर्टल पर भी होगा निबंधन

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