Bihar Education Department: 6 लाख शिक्षक-कर्मियों के लिए जरूरी खबर, स्कूलों में ई-सर्विसबुक अनिवार्य
बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ई-सर्विसबुक अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ई-सर्विसबुक में शिक्षकों की नियुक्ति वेतन प्रोन्नति स्थानांतरण और अन्य सेवा संबंधी जानकारी दर्ज होगी। सभी दस्तावेजों को स्कैन कर ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सभी 81,223 सरकारी विद्यालयों के सभी कोटि के तकरीबन छह लाख शिक्षकों एवं कर्मचारियों का ई-सर्विसबुक खुलेगी। इसे शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से बुधवार को जारी किया गया।
आदेश के मुताबिक ई-सर्विसबुक में प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सभी कोटि के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां नियुक्ति, सम्पुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता. पुरस्कार, अवकाश के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र संधारित होंगे।
पहली एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों (पुस्तकालयाध्यक्षों सहित), विद्यालय अध्यापकों, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों से काउंसलिंग के दौरान लिए गए सभी प्रमाण पत्रों का अभ्यर्थीवार फोल्डर, जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में संधारित है, को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा स्कैन कर ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
पुस्तकालयाध्यक्षों एवं कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा, जो ई-सर्विसबुक का हिस्सा होगा।
शिक्षक नियुक्ति में बिहारियों को प्राथमिकता देने वाला कानून लागू
बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में बिहारियों को प्राथमिकता देने वाला कानून लागू हो गया है। शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2025 का गजट होते ही यह संशोधित नियमावली लागू हो गयी है।
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 में संशोधन के जरिये यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40 प्रतिशत पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, किंतु 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियां 60 प्रतिशत रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी सकेगी।
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