डा. एस. सिद्धार्थ का बड़ा कदम, भगोड़े शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
यदि मुखिया वार्ड सदस्य ग्रामीण जनता एवं अन्य किसी को यह सूचना प्राप्त होती है कि कोई शिक्षक प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक विद्यालय में हाजिरी लगाकर गायब रहते हैं तो वे इसकी सूचना विभागीय काल सेंटर टाल फ्री नंबर-14417 एवं 18003454417 पर देंगे। इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन सुनिश्चित हो सके।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने शिंकजा कस दिया है। खास तौर से विद्यालयों के भगोड़े शिक्षकों की अब खैर नहीं है। ऐसे शिक्षकों की निगरानी अब मुखिया, वार्ड सदस्य एवं गांव वाले भी करेंगे।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ ने सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया।
निर्देश के मुताबिक यदि मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता एवं अन्य किसी को यह सूचना प्राप्त होती है कि कोई शिक्षक, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक विद्यालय में हाजिरी लगाकर गायब रहते हैं, तो वे इसकी सूचना विभागीय काल सेंटर टाल फ्री नंबर-14417 एवं 18003454417 पर देंगे। इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन सुनिश्चित हो सके।
यह नई व्यवस्था राज्य के सभी 81,223 सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में लागू की गई है। विद्यालय परिसर से बाहर उपस्थिति दर्ज करायी तो होगा अमान्य घोषित अपर मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति पर कड़ाई से नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक समय पर विद्यालय आएं एवं समय से विद्यालय छोड़ें। सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति विद्यालय परिसर के अंदर आकर ही दर्ज करेंगे, इसे सुनिश्चित किया जाए। ऐसे शिक्षकों की पहचान की जाए, जो विद्यालय परिसर के बाहर से उपस्थिति दर्ज करते हैं। ऐसी उपस्थिति अमान्य होगी।
उपस्थिति बनाकर विद्यालय छोड़ने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करेंगे डीईओ
प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक वैसे शिक्षकों पर विशेष निगरानी रखेंगे, जो उपस्थिति बना कर विद्यालय परिसर से बाहर चले जाते हैं और शाम में आकर अपनी उपस्थिति बना लेते हैं। वे इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को देंगे, जो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करेंगे। विद्यालय के अन्य शिक्षक भी प्रधानाध्यापक अथवा प्रधान शिक्षक की विद्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थिति की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे सकेंगे, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा गुप्त रखते हुए संबंधित प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
अवकाश स्वीकृति के बाद ही शिक्षक छोड़ेंगे विद्यालय
अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों को आगाह किया है कि सभी शिक्षक अपना अवकाश स्वीकृत कराने के बाद ही विद्यालय छोड़ेंगे। अगर कोई भी शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर चले जाते हैं, तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाएगी।
यह भी निर्देश दिया है कि प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर यदि बच्चे विद्यालय कार्यावधि के पूर्व विद्यालय छोड़ कर कहीं आवश्यक कार्य से जाते हैं, तो उनके संदर्भ में पंजी में तिथि एवं समय अंकित किया जाएगा। आकस्मिक स्थिति में बच्चों के अभिभावक को दूरभाष पर सूचना दी जानी चाहिए कि उनके बच्चे विद्यालय समय पूर्व छोड़ कर घर या अन्य जगह आवश्यक कार्य से जा रहे हैं।
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