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    बिहार में बालू माफिया पर शिकंजा, बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर होगी कार्रवाई; अफसर भी नपेंगे

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    बिहार में बालू के अवैध कारोबार पर सख्ती बढ़ेगी। खान एवं भू-तत्व विभाग ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों से अवैध बालू परिवहन पर चिंता जताई है। उपमुख्यमंत्र ...और पढ़ें

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    उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बालू के अवैध कारोबार को लेकर अब सख्ती और बढ़ेगी। दरअसल खान एवं भू-तत्व विभाग का हाल ही में आयोजित एक समीक्षा बैठक में यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि विभिन्न जिलों में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों विशेषकर ट्रकों से अवैध बालू का परिवहन किया जा रहा है। जिसके बाद विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है।

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    राज्य के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को संवेदनशील स्थानों की पहचान कर विशेष छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बिना नंबर प्लेट के वाहन पकड़े जाते हैं तो केवल वाहन मालिक ही नहीं, बल्कि संबंधित थाने और क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।

    मंत्री ने कहा कि अवैध खनन और परिवहन न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि कानून-व्यवस्था और पर्यावरण के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। खासकर रात के समय बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों और ट्रैक्टरों से बालू ढुलाई की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। ऐसे में पुलिस और खनन विभाग को समन्वय के साथ कार्रवाई करनी होगी।

    मंत्री ने अब गृह विभाग से भी अपील की कि ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जिला प्रशासन और खनन विभाग को पूरा सहयोग करने के निर्देश दे, विशेषकर पुलिस महकमे को। संवेदनशील घाटों, गोदाम, मुख्य सड़कों और सीमावर्ती इलाकों में नियमित चेकिंग और आकस्मिक छापेमारी सुनिश्चित की जाए। बिना वैध कागजात, ई-चालान या परमिट के बालू परिवहन वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    विभाग ने जारी किए नंबर भी

    खान एवं भू-तत्व विभाग ने बिना नंबर प्लेट बालू परिवहन वाले वाहनों की सूचना देने के लिए बकायदा हेल्पलाइन नंबर - 94722 38821, 0612-2215360 तथा 9473191437 भी जारी किया है। इस नंबरों पर ऐसे वाहनों की सूचना देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।