Land For Job Scam: गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी
केंद्रीय जांच ब्यूरो को शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरी के लिए जमीन घोटाले मामले में केस आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सरकारी सेवक पर मुकदमा चलाने से पहले एजेंसियों को पूर्व स्वीकृति जरूरी होती है।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चलेगा। गृहमंत्रालय ने इसके लिए जरूरी अनुमति दे दी है। इस मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन घोटाले के वक्त केंद्रीय रेल मंत्री होने कारण मुकदमा चलाने के लिए गृहमंत्रालय की मंजूरी जरूरी थी।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृहमंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी ने दिल्ली के राउज एवेन्य स्थित विशेष अदालत में इसे जमा भी कर दिया है। इस तरह से अब लालू यादव के साथ अब सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है।
अदालती कार्रवाई शुरू होने पर लेनी होगी जमानत
उन्होंने कहा कि घोटाले में आरोपी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृहमंत्रालय की अनुमति लेना जरूरी है, जबकि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ जरूरी मंजूरी संबंधित विभाग देता है। चारा घोटाले में सजा पा चुके लालू यादव फिलहाल जमानत पर हैं। अब जमीन के बदले नौकरी मामले में अदालती कार्रवाई शुरू होने पर उन्हें जमानत लेनी होगी।
अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने दर्ज की थी चार्जशीट
सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में छापेमारी के दौरान 200 से अधिक बिक्री के दस्तावेज बरामद किए थे। इससे पहले अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती के अलावा मध्य रेलवे की पूर्व महाप्रबंधक सौम्या राघवन, पूर्व सीपीओ रेलवे कमल दीप मैनराय, स्थानापन्न के रूप में नियुक्त सात उम्मीदवारों और चार अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
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