CBSE New Rules: नौवीं व 11वीं में अतिरिक्त विषय में नहीं होगा बदलाव, सीबीएसई ने स्कूलों को लिखा लेटर
सीबीएसई ने स्कूलों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि नौवीं के बाद दसवीं और ग्यारहवीं के बाद बारहवीं कक्षा में विषय परिवर्तन नहीं होगा। दसवीं में पांच मुख्य विषयों के साथ दो अतिरिक्त विषय और ग्यारहवीं-बारहवीं में एक अतिरिक्त विषय चुनने की अनुमति होगी। 75% उपस्थिति अनिवार्य है और आंतरिक मूल्यांकन का सख्ती से पालन करना होगा।

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी स्कूलों को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि कक्षा नौवीं के बाद 10वीं व 11वीं के बाद कक्षा 12वीं में विषय का बदलाव नहीं होगा। यदि किसी विद्यार्थी ने नौवीं में कंप्यूटर व संगीत को वैकल्पिक विषय के तौर पर रखा है तो 10वीं तक दोनों विषय पढ़ना जरूरी होगा। इसी तरह 11वीं व 12वीं में बोर्ड परीक्षा में भी चयनित विषयों की पढ़ाई आवश्यक होगी।
नौवीं-10वीं व 11वीं-12वीं कक्षा को दो वर्षीय शैक्षणिक कार्यक्रमों के तौर पर माना जाएगा। इन कक्षाओं के विद्यार्थी विषय में बदलाव नहीं कर सकेंगे। 10वीं कक्षा में पांच मुख्य विषयों के साथ दो अतिरिक्त विषय रख सकते हैं। इसके अलावा 11वीं व 12वीं में भी पांच मुख्य विषयों के साथ एक अतिरिक्त विषय लेने की अनुमति रहेगी।
किसी विषय में शिक्षक नहीं होंगे तो विद्यार्थी वह विषय का चुनाव नहीं करेंगे
बोर्ड ने कहा है कि आंतरिक मूल्यांकन का सख्ती से पालन करना होगा। अगर किसी विषय में शिक्षक नहीं होंगे तो विद्यार्थी उस विषय को नहीं ले सकेंगे। नए नियमों के तहत विद्यार्थी केवल वही विषय चुन सकते हैं, जिनके लिए स्कूल में शिक्षक, लैब और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
बोर्ड आंतरिक मूल्यांकन को विशेष महत्व दिया है। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर लगातार मूल्यांकन होगा। इसमें फेल होने वाले विद्यार्थी का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा।
परीक्षा के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी
बोर्ड ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का स्कूल में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को सभी चयनित विषयों में दो साल तक लगातार पढ़ाई करना व आंतरिक मूल्यांकन भी जरूरी है। बोर्ड ने यह नियम नई शिक्षा नीति 2020 (एनइपी) के तहत लागू किया है।
कंपार्टमेंट पर व्यक्तिगत उम्मीदवार बनकर दे सकेंगे परीक्षा
बोर्ड ने कहा है कि नए नियमों के तहत कोई विद्यार्थी अतिरिक्त विषय में कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट श्रेणी में आता है तो वह व्यक्तिगत उम्मीदवार के तौर पर दोबारा परीक्षा दे सकेगा। हालांकि, जो विद्यार्थी नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें निजी उम्मीदवार के रूप में अतिरिक्त विषय चुनने की अनुमति नहीं होगी।
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