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    Bihar News: पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दायर मुकदमा समाप्त, इस मामले में दर्ज हुआ था केस

    By Jagran NewsEdited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 21 Dec 2023 09:58 AM (IST)

    Bihar News पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनपर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा था। हालांकि अब कोर्ट ने यह माना कि सिद्धू ने ऐसा कुछ नहीं किया या कहा जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा या हिंसा को बढ़ावा मिला। कोर्ट ने माना कि सिद्धू की मंशा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की नहीं थी।

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    पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दायर (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। Navjot Singh Sidhu: पटना हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को राहत देते हुए उनके ख़िलाफ़ दायर उस प्राथमिकी को रद कर दिया, जिसमें उन पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

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    न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने नवजोत सिंह सिद्धू की अपील याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए पाया कि सिद्धू ने एआइएमआइएम नेता ओवैसी द्वारा मुस्लिम मतों के बंटवारे की ओर सावधान किया था।

    कोर्ट ने यह माना कि सिद्धू ने ऐसा कुछ नहीं किया या कहा, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा या हिंसा को बढ़ावा मिला।

    उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में एकमुश्त मत देने की अपील की, ताकि वोट के बंटवारे का लाभ भाजपा को न मिले। कोर्ट ने माना कि सिद्धू की मंशा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी को रद करने का आदेश दिया।

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